महाराष्ट्र मतदाता सूची पुनरीक्षण: 1.80 करोड़ वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हो सकते हैं बाहर
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्रों में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत राज्य के कुल 9,78,54,049 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 1.80 करोड़ वोटर्स के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम ने 12 अगस्त 2026 को राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी।
एन्यूमरेशन फॉर्म की स्थिति
राज्य में कुल 9,69,54,766 मतदाताओं (99.08 प्रतिशत) को एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से केवल 7,60,98,153 फॉर्म (77.77 प्रतिशत) हस्ताक्षरित और डिजिटाइज़ होकर वापस प्राप्त हुए हैं। शेष 1,80,60,697 फॉर्म (18.46 प्रतिशत) अभी तक जमा नहीं हो पाए हैं।
ये फॉर्म ASDD श्रेणी के अंतर्गत आते हैं — यानी वे मतदाता जो अनुपस्थित हैं, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, मृत हो चुके हैं या जिनके नाम सूची में दोहराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 36,95,199 मतदाताओं (3.78 प्रतिशत) के मामलों में कार्रवाई अभी लंबित है।
यह संख्या असामान्य नहीं: चुनाव अधिकारी
मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम ने स्पष्ट किया कि यह आँकड़ा चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह संख्या असामान्य नहीं है, और हमने दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 13-18 प्रतिशत नाम हटाए जाते देखे हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, वे फॉर्म 6 जमा कर पुनः पंजीकरण करा सकते हैं।
गौरतलब है कि ASDD श्रेणी के मतदाताओं का अनुपात शहरी जिलों में अधिक पाया गया है। ठाणे, नागपुर, मुंबई, पुणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक है। मुंबई और मुंबई उपनगर में केवल 63 प्रतिशत डेटा ही डिजिटाइज़ हो पाया है, जबकि 30 प्रतिशत फॉर्म ASDD श्रेणी में हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और समय-सीमा
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अद्यतन कार्यक्रम के अनुसार, मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। इसके पश्चात 24 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 23 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2026 को होना निर्धारित है।
सत्यापन प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की भूमिका
योग्य मतदाताओं के नाम सूची से छूटने से रोकने के लिए जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) को कड़े सत्यापन नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित करेंगे और उन्हें ASDD सूची उपलब्ध कराएंगे।
BLO और BLA मिलकर निर्धारित घरों में जाकर फॉर्म संग्रह में सहायता करेंगे। बैठकों का विवरण BLO ऐप के माध्यम से ECINet पर दर्ज और अपलोड किया जाएगा, जबकि ASDD सूची जिलों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म लेने, उस पर हस्ताक्षर करने या जमा करने से इनकार करेंगे, उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
यह प्रक्रिया ऐसे समय में चल रही है जब महाराष्ट्र की मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर विभिन्न दलों की नज़रें टिकी हैं। 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम सूची जारी होने के साथ ही राज्य में आगामी चुनावी तैयारियों की दिशा तय होगी।