क्या नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से चीजों की कीमतों में कमी लाएंगी?

सारांश
Key Takeaways
- खाद्य सामग्री पर जीएसटी में कमी।
- दुग्ध उत्पाद टैक्स फ्री।
- हेल्थकेयर उत्पादों पर टैक्स कम।
- ऑटोमोबाइल पर टैक्स में कमी।
- कंज्यूमर गुड्स की लागत कम।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में जीएसटी परिषद द्वारा किए गए ऐतिहासिक परिवर्तनों के चलते 22 सितंबर से देश में कई उत्पादों की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।
नई जीएसटी प्रणाली की एक विशेषता यह है कि इसमें स्लैब की संख्या चार (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) से घटाकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दी गई है। इसके अलावा, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें लग्जरी कारें, तंबाकू उत्पाद और अन्य शामिल हैं।
सरकार द्वारा जिन उत्पादों पर कर में कमी की गई है, उनमें खाद्य सामग्री, उर्वरक, फुटवेयर और वस्त्र शामिल हैं।
दुग्ध उत्पाद: अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
खाद्य वस्तुएं: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और चॉकलेट जैसे उत्पादों पर कर की दर 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
ड्राई फ्रूट्स: बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, अब यह केवल 5 प्रतिशत होगा।
चीनी उत्पाद: प्रोसेस्ड चीनी, चीनी सिरप, टॉफी और कैंडी जैसी मीठी चीजों पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
पैकेज फूड्स: नमकीन, भुजिया और पैक्ड खाद्य पदार्थों पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
कृषि: उर्वरकों पर टैक्स को 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि बीज और ट्रैक्टर पर भी कर को घटाया गया है।
हेल्थकेयर: जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर को 12 प्रतिशत/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया गया है।
कंज्यूमर गुड्स: एसी और टेलीविजन पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।
ऑटोमोबाइल: सरकार ने 1200 सीसी और 4 मीटर तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।