क्या साउथ दिल्ली के मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हो गया है?

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क्या साउथ दिल्ली के मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हो गया है?

सारांश

दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के फैसले से मेडिकल स्टोरों में दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ेगी। जानें इसके पीछे का उद्देश्य और क्या हैं इसके नियम।

Key Takeaways

  • दक्षिणी दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है।
  • सीसीटीवी फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
  • कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है।
  • सभी दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
  • यह आदेश स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली, 19 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई मेडिकल स्टोर कैमरे स्थापित नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पुलिसकर्मी और ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी सीसीटीवी की जांच करने का अधिकार रखते हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने 23 जुलाई को सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में, दक्षिणी जिला मजिस्ट्रेट ने सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट और फार्मेसी काउंटरों तथा स्टॉक रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखना आवश्यक है।

सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य 'एच', 'एच-1' और 'एक्स' श्रेणी की दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखना है। ये दवाएं अक्सर नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। कई बार मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं की बिक्री होती है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र में स्थित सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट और फार्मेसी जो अनुसूची 'एच', 'एच-1' और 'एक्स' की दवाएं बेचते हैं, उन्हें अपनी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। यह निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी भी समय कर सकते हैं। यदि कोई मेडिकल स्टोर इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने कहा है कि सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेट पुलिस और औषधि निरीक्षकों की सहायता से इस आदेश को लागू करेंगे।

Point of View

यह निर्णय एक आवश्यक कदम है जो स्वास्थ्य प्रणाली और समाज को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। समय की मांग है कि हम नशे की दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखें।
NationPress
23/08/2025

Frequently Asked Questions

सीसीटीवी कैमरे लगाने का क्या उद्देश्य है?
सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखना है, विशेषकर उन दवाओं की जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
क्या कैमरे ना लगाने पर कानूनी कार्रवाई होगी?
हाँ, अगर कोई मेडिकल स्टोर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज कितने समय तक सुरक्षित रखना है?
सीसीटीवी फुटेज को एक महीने यानी 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
कौन सी संस्थाएं सीसीटीवी की जांच कर सकती हैं?
दिल्ली पुलिसकर्मी और ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी समय सीसीटीवी की जांच कर सकते हैं।
यह आदेश कब लागू हुआ?
यह आदेश 19 अगस्त 2023 को जारी किया गया है।