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शीला शेखावत को AK-47 से जान से मारने की धमकी, बेटी के इंस्टाग्राम पर भेजा संदेश; जयपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला

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शीला शेखावत को AK-47 से जान से मारने की धमकी, बेटी के इंस्टाग्राम पर भेजा संदेश; जयपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला

सारांश

सुखदेव सिंह गोगमेड़ी की हत्या के ढाई साल बाद उनकी पत्नी शीला शेखावत को AK-47 और AK-56 से जान से मारने की कथित धमकी मिली है — बेटी के इंस्टाग्राम पर। परिवार का कहना है यह पहली बार नहीं है। जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर डिजिटल जाँच शुरू की।

मुख्य बातें

शीला शेखावत को कथित तौर पर AK-47 और AK-56 राइफलों से जान से मारने की धमकी मिली।
धमकी भरा संदेश 16 अगस्त को बेटी उर्वशी शेखावत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक सिंह राजपूत नाम से भेजा गया।
गोगामेड़ी पुलिस ने BNS धारा 351(2) और IT अधिनियम धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया।
एसएचओ जयप्रकाश मामले की जाँच कर रहे हैं; डिजिटल साक्ष्यों की जाँच जारी है।
सुखदेव सिंह गोगमेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में हत्या हुई थी; लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली थी।

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दिवंगत अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगमेड़ी की पत्नी शीला शेखावत को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा संदेश 16 अगस्त 2026 को उनकी बेटी उर्वशी शेखावत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजा गया, जिसमें AK-47 और AK-56 राइफलों के इस्तेमाल का उल्लेख था। शीला की लिखित शिकायत के आधार पर गोगामेड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

धमकी का विवरण

शिकायत के अनुसार, कथित संदेश अभिषेक सिंह राजपूत नाम से पहचान बताने वाले एक व्यक्ति ने भेजा। संदेश में शीला शेखावत को AK-47 और AK-56 राइफलों से जान से मारने की कथित धमकी दी गई। इसके साथ ही उनके साथ तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई।

शीला ने पुलिस से अनुरोध किया है कि संदेश भेजने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बार-बार मिल रही धमकियों से परिवार में डर और मानसिक तनाव का माहौल बना हुआ है।

शिकायत में लगाए गए आरोप

अपनी शिकायत में शीला शेखावत ने अपने दिवंगत पति की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष के रूप में भूमिका का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति परिवार की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार को अतीत में भी इसी प्रकार की धमकियाँ मिल चुकी हैं।

पृष्ठभूमि: गोगमेड़ी हत्याकांड

सुखदेव सिंह गोगमेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर स्थित उनके आवास पर हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, हमलावर घर में घुसे और गोलीबारी में गोगमेड़ी सहित एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद राजस्थान के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन और धरने हुए। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी।

यह ऐसे समय में आया है जब गोगमेड़ी हत्याकांड की जाँच अभी भी जारी है और परिवार पहले से ही सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच जी रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

गोगामेड़ी पुलिस ने शीला शेखावत की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। एसएचओ जयप्रकाश इस मामले की जाँच कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कथित इंस्टाग्राम अकाउंट, धमकी भरे संदेशों और अन्य उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जाँच की जा रही है। जाँच के माध्यम से धमकी की प्रामाणिकता और कथित प्रेषक की पहचान तथा मकसद का पता लगाया जाएगा।

आगे की स्थिति

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जाँच जारी है। गौरतलब है कि गोगमेड़ी परिवार पहले भी इस प्रकार की धमकियों का सामना कर चुका है, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान होने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो राजस्थान पुलिस की दीर्घकालिक सुरक्षा योजना पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
RashtraPress
24 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शीला शेखावत को किस तरह की धमकी मिली है?
शीला शेखावत को कथित तौर पर AK-47 और AK-56 राइफलों का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। यह संदेश 16 अगस्त को उनकी बेटी उर्वशी शेखावत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक सिंह राजपूत नाम से भेजा गया था।
पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?
गोगामेड़ी पुलिस ने शीला शेखावत की लिखित शिकायत के आधार पर BNS धारा 351(2) और IT अधिनियम धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। एसएचओ जयप्रकाश मामले की जाँच कर रहे हैं और डिजिटल साक्ष्यों की जाँच की जा रही है।
सुखदेव सिंह गोगमेड़ी कौन थे और उनकी हत्या कैसे हुई?
सुखदेव सिंह गोगमेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर स्थित उनके आवास पर हथियारबंद हमलावरों ने घुसकर गोलीबारी की, जिसमें गोगमेड़ी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी।
क्या शीला शेखावत के परिवार को पहले भी धमकियाँ मिली थीं?
हाँ, शीला शेखावत ने अपनी शिकायत में कहा है कि परिवार को अतीत में भी इसी तरह की धमकियाँ मिली थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति परिवार की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के कारण द्वेष रखते हैं।
इस मामले में किन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है?
गोगामेड़ी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) — जो धमकी से संबंधित है — और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। IT अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से संबंधित है।
राष्ट्र प्रेस
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