29 सितंबर 2026
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जम्मू में नकली नोट छापने के आरोप में तीन गिरफ्तार, ₹13,500 के जाली नोट और प्रिंटिंग मशीन बरामद

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जम्मू में नकली नोट छापने के आरोप में तीन गिरफ्तार, ₹13,500 के जाली नोट और प्रिंटिंग मशीन बरामद

सारांश

जम्मू के चौवाड़ी इलाके में एक किराए के कमरे से नकली नोट छापते हुए तीन राज्यों — बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश — के तीन व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए। ₹13,500 के जाली नोट, प्रिंटिंग मशीन और स्याही बरामद; BNS की कई धाराओं में FIR दर्ज।

मुख्य बातें

जम्मू के चौवाड़ी में 29 सितंबर 2026 को नकली नोट छापने के आरोप में तीन व्यक्ति गिरफ्तार ।
आरोपी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं — अलग-अलग राज्यों से जुड़े नेटवर्क की आशंका।
मौके से ₹13,500 के 100 रुपये के संदिग्ध नकली नोट, प्रिंटिंग मशीन , पेपर कटर, स्याही की बोतलें बरामद।
चन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 269/2026 , BNS धारा 178/180/181/3(5) और शस्त्र अधिनियम 4/25 के तहत दर्ज।
जाँच में नकली नोटों के स्रोत , वितरण नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी।

जम्मू के चौवाड़ी इलाके में 29 सितंबर 2026 को पुलिस ने एक किराए के परिसर में छापा मारकर नकली नोट छापने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस चौकी सैनिक कॉलोनी और पुलिस स्टेशन चन्नी हिम्मत की संयुक्त टीम ने मौके से ₹13,500 के 100 रुपये के संदिग्ध नकली नोट, एक प्रिंटिंग मशीन और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की।

मुख्य घटनाक्रम

पुलिस को किराए के उस परिसर में नकली मुद्रा से जुड़ी गतिविधि के बारे में विश्वसनीय सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बिहार के सिवान निवासी विजय साहनी, झारखंड के साहिबगंज के महाराजपुर निवासी इंद्रजीत कुमार, और मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी राहुल अहिरवार के रूप में हुई है। तीनों अलग-अलग राज्यों से हैं, जो इस नेटवर्क के व्यापक फैलाव का संकेत देता है।

बरामद सामग्री का विवरण

परिसर की तलाशी में पुलिस को 100 रुपये के 13,500 रुपये मूल्य के संदिग्ध निम्न गुणवत्ता वाले नकली नोट मिले। इसके अतिरिक्त एक प्रिंटिंग मशीन, पेपर कटर, विभिन्न रंगों की स्याही की बोतलें, एक टोका तथा गतिविधि से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज़ और अन्य सामग्री भी बरामद की गई।

सभी बरामद वस्तुओं को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विधिवत जब्त कर लिया गया है।

कानूनी कार्रवाई

चन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 269/2026 दर्ज की गई है। मामले में धारा 178/180/181/3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जाँच शुरू कर दी गई है।

जाँच का दायरा

पुलिस के अनुसार, जाँच का मुख्य उद्देश्य इस गतिविधि के संपूर्ण तौर-तरीकों का पता लगाना है। जाँचकर्ता संदिग्ध नकली मुद्रा के स्रोत की पहचान करने, उसके इच्छित प्रचलन के नेटवर्क को उजागर करने और इस षड्यंत्र में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गौरतलब है कि तीनों आरोपी अलग-अलग राज्यों से जम्मू आए थे, जिससे एक संगठित नेटवर्क की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस की प्रतिबद्धता

जम्मू पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह देश की मुद्रा प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नकली मुद्रा के निर्माण, कब्जे, प्रचलन या किसी भी संबंधित गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे की जाँच में और नामों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसकी जड़ें जम्मू से परे हो सकती हैं। बरामद नोटों की कम गुणवत्ता भले ही राहत की बात हो, लेकिन असली चिंता यह है कि ये नोट किन बाज़ारों और किन लोगों तक पहुँचाने की योजना थी। जाँच एजेंसियों के लिए अब सबसे ज़रूरी यह है कि इस नेटवर्क के 'सप्लाई चेन' और फंडिंग स्रोत का खुलासा हो — वरना यह गिरफ्तारी महज एक सिरे को काटने जैसी होगी, जबकि बाकी नेटवर्क सक्रिय रहेगा।
RashtraPress
29 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू में नकली नोट मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए और वे कौन हैं?
इस मामले में कुल तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनकी पहचान बिहार के सिवान निवासी विजय साहनी, झारखंड के साहिबगंज के महाराजपुर निवासी इंद्रजीत कुमार और मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी राहुल अहिरवार के रूप में हुई है।
जम्मू पुलिस ने मौके से क्या-क्या बरामद किया?
पुलिस ने 100 रुपये के कुल ₹13,500 मूल्य के संदिग्ध नकली नोट, एक प्रिंटिंग मशीन, पेपर कटर, विभिन्न रंगों की स्याही की बोतलें, एक टोका और अन्य संदिग्ध दस्तावेज़ व सामग्री बरामद की। सभी वस्तुएँ विधिवत जब्त कर ली गई हैं।
इस मामले में कौन-सी धाराओं में FIR दर्ज की गई है?
चन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 269/2026 दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 178, 180, 181, 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 4 तथा 25 को शामिल किया गया है।
जाँच में पुलिस किन पहलुओं की जाँच कर रही है?
जाँचकर्ता मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं — नकली मुद्रा का मूल स्रोत, उसके इच्छित वितरण का नेटवर्क और इस गतिविधि में किसी अन्य व्यक्ति की संभावित संलिप्तता। तीनों आरोपियों का अलग-अलग राज्यों से होना एक व्यापक नेटवर्क की आशंका को बल देता है।
क्या कम मूल्य के नकली नोट भी कानूनी रूप से उतने ही गंभीर होते हैं?
हाँ, भारतीय कानून के तहत किसी भी मूल्यवर्ग के नकली नोटों का निर्माण, कब्जा या प्रचलन गंभीर अपराध है। बरामद नोटों की निम्न गुणवत्ता का अर्थ केवल यह है कि ये पकड़ में आ गए, लेकिन इससे आरोपियों पर लगे आरोपों की गंभीरता कम नहीं होती।
राष्ट्र प्रेस
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