क्या तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया?
सारांश
Key Takeaways
- तुर्कमान गेट में पत्थरबाजी की घटना हुई।
- कोर्ट ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।
- पुलिस ने 30 से अधिक लोगों की पहचान की है।
- आरोपियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं।
- अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
नई दिल्ली, 9 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। तुर्कमान गेट क्षेत्र में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुए पत्थरबाजी के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आरोपी अरीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है।
यह घटना 7 जनवरी की सुबह हुई थी, जब एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर तुर्कमान गेट के पास अवैध निर्माण हटाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस भी निशाने पर आई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया।
आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में यह दावा किया कि जेल में उनके मुवक्किलों को पीटा गया। कोर्ट ने इस गंभीर आरोप पर संज्ञान लेते हुए जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और जेल के सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया गया है, जो दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
यह घटना एक संवेदनशील क्षेत्र में हुई है, जहां एमसीडी का अभियान हाईकोर्ट के आदेश पर चलाया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से 30 से अधिक लोगों की पहचान की है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कानूनी प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।