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बिजली मंत्रालय का बड़ा आदेश: कैप्टिव कोयला संयंत्रों को पूर्ण क्षमता पर चलाने का निर्देश, 1 अक्टूबर से लागू

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बिजली मंत्रालय का बड़ा आदेश: कैप्टिव कोयला संयंत्रों को पूर्ण क्षमता पर चलाने का निर्देश, 1 अक्टूबर से लागू

सारांश

बिजली मंत्रालय ने धारा 11 की शक्तियों का उपयोग करते हुए 50 मेगावाट से बड़े सभी कैप्टिव कोयला संयंत्रों को अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान पूर्ण क्षमता पर चलाने और अतिरिक्त बिजली पावर एक्सचेंजों पर बेचने का आदेश दिया है — Q4 पीक माँग से निपटने की सरकार की रणनीतिक तैयारी।

मुख्य बातें

बिजली मंत्रालय ने बिजली अधिनियम की धारा 11 का उपयोग कर 50 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के कैप्टिव कोयला संयंत्रों को अधिकतम उत्पादन का निर्देश दिया।
आदेश 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।
कैप्टिव जरूरतें पूरी करने के बाद शेष बिजली पावर एक्सचेंजों पर बेचना अनिवार्य होगा।
संयंत्रों को निर्बाध उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया।
सभी उत्पादकों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी।

बिजली मंत्रालय ने 27 सितंबर 2026 को बिजली अधिनियम की धारा 11 का उपयोग करते हुए 50 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले सभी कैप्टिव कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को अपनी उपलब्ध अधिकतम क्षमता पर बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया है। यह निर्देश 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य साल की अंतिम तिमाही में बढ़ती बिजली माँग को पूरा करना है।

आदेश की पृष्ठभूमि

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय मौजूदा माँग-आपूर्ति की स्थिति और बिजली की खपत में संभावित बढ़ोतरी के मद्देनज़र लिया गया है। बिजली अधिनियम की धारा 11 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में बिजली उत्पादन कंपनियों को आधिकारिक निर्देशों के अनुरूप अपने संयंत्र संचालित करने का अधिकार देती है। यह ऐसे समय में आया है जब देश में बिजली की कुल उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए उत्पादन के सभी स्रोतों का अधिकतम उपयोग आवश्यक माना जा रहा है।

मुख्य प्रावधान और शर्तें

आदेश के अनुसार, पात्र बिजली उत्पादकों को अपनी कैप्टिव जरूरतें पूरी करने के बाद शेष बची बिजली को लागू बाज़ार नियमों और प्रक्रियाओं के तहत पावर एक्सचेंजों पर बेचने की पेशकश करनी होगी। इससे बाज़ार में बिजली की उपलब्धता बढ़ने और पीक डिमांड को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, बिजली उत्पादन कंपनियों को पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो और अधिकतम उत्पादन जारी रह सके।

निगरानी व्यवस्था

मंत्रालय ने सभी पात्र बिजली उत्पादकों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इन रिपोर्टों में बिजली उत्पादन, कैप्टिव खपत, पावर एक्सचेंजों और अन्य स्वीकृत माध्यमों से बिजली की बिक्री, उपलब्ध उत्पादन क्षमता तथा कोयला भंडार स्तर की विस्तृत जानकारी शामिल होगी। यह पारदर्शी निगरानी तंत्र क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को परखने में सहायक होगा।

आम उपभोक्ताओं पर असर

गौरतलब है कि साल की चौथी तिमाही में औद्योगिक और घरेलू बिजली माँग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अतिरिक्त कैप्टिव बिजली उत्पादन क्षमता को राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल करने से देशभर के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार होने की संभावना है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से Q4 2026 में बढ़ती माँग को पूरा करने में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

आगे की दिशा

यह आदेश 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा अपेक्षित है। धारा 11 के अंतर्गत इस प्रकार के आदेशों का उपयोग सरकार पहले भी गर्मियों के पीक सीजन में कर चुकी है, और अब इसे वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए भी लागू किया गया है — जो ऊर्जा सुरक्षा के प्रति नीति-निर्माताओं के बढ़ते सतर्क रवैये का संकेत है।

संपादकीय दृष्टिकोण

इस प्रकार के अल्पकालिक प्रशासनिक आदेशों की बजाय संरचनात्मक क्षमता विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में निवेश ही स्थायी समाधान दे सकता है।
RashtraPress
27 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिजली मंत्रालय का यह नया आदेश क्या है?
बिजली मंत्रालय ने बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत 50 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले सभी कैप्टिव कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को अपनी उपलब्ध अधिकतम क्षमता पर बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
बिजली अधिनियम की धारा 11 क्या है और इसे क्यों लागू किया गया?
धारा 11 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में बिजली उत्पादन कंपनियों को विशेष निर्देश देने का अधिकार देती है। मंत्रालय ने इसे Q4 2026 में बढ़ती बिजली माँग और माँग-आपूर्ति के बीच संभावित अंतर को देखते हुए लागू किया है।
कैप्टिव बिजली संयंत्रों को अतिरिक्त बिजली का क्या करना होगा?
अपनी कैप्टिव जरूरतें पूरी करने के बाद शेष बची बिजली को पात्र उत्पादकों को लागू बाज़ार नियमों के तहत पावर एक्सचेंजों पर बेचने की पेशकश करनी होगी। इससे राष्ट्रीय ग्रिड में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी।
इस आदेश की निगरानी कैसे होगी?
बिजली मंत्रालय ने सभी पात्र उत्पादकों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इन रिपोर्टों में उत्पादन, कैप्टिव खपत, बिक्री, उपलब्ध क्षमता और कोयला भंडार स्तर की विस्तृत जानकारी देनी होगी।
इस आदेश से आम बिजली उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?
अतिरिक्त कैप्टिव उत्पादन क्षमता के राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल होने से देशभर में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और Q4 2026 में पीक डिमांड के दौरान कटौती की संभावना कम होगी। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता दोनों इससे लाभान्वित होने की उम्मीद है।
राष्ट्र प्रेस
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