क्या आईसीआईसीआई बैंक 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में करेगा क्लियर?

सारांश
Key Takeaways
- आईसीआईसीआई बैंक ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
- 4 अक्टूबर से चेक एक कार्य दिवस में क्लियर होंगे।
- पॉजिटिव पे फीचर 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
- आरबीआई का नया चेक क्लियरिंग सिस्टम तेजी से निपटान की प्रक्रिया को सक्षम करेगा।
- ग्राहकों को चेक की सभी जानकारी की जांच करनी चाहिए।
नई दिल्ली, 23 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए यह घोषणा की है कि 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में क्लियर किए जाएंगे। इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना और देरी को कम करना है। बैंक की सभी शाखाओं में चेक जमा करने के बाद, वे तुरंत क्लियर होकर खातों में जमा हो जाएंगे।
यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए चेक क्लियरिंग प्रणाली के अनुसार लिया गया है, जिसका मकसद निपटान प्रक्रिया को तेज करना है। पुराने बैच-बेस्ड सिस्टम की जगह एक नया ढांचा लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत चेक जमा करने के कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएंगे।
चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का उपयोग बैंक द्वारा किया जाएगा। यह चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और संबंधित जानकारी को ड्रॉई बैंक को भेजेगा, जिससे चेक को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, ड्रॉप बॉक्स या एटीएम में जमा करने पर, निपटान में आमतौर पर दो कार्य दिवस लगते हैं।
इसके अतिरिक्त, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉजिटिव पे फीचर पर जोर दिया है, जो 50,000 रुपए से अधिक राशि के चेक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। धोखाधड़ी से बचाव के लिए, ग्राहक 50,000 रुपए से ऊपर के चेक लिखते समय महत्वपूर्ण विवरणों को पहले से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं।
5 लाख रुपए से अधिक राशि के चेक के लिए पॉजिटिव पे फीचर अनिवार्य है; अन्यथा, चेक वापस कर दिया जाएगा। आरबीआई का विवाद समाधान प्रक्रिया केवल पॉजिटिव पे के तहत सत्यापित चेकों पर लागू होगी।
आरबीआई ने अगस्त 2025 में अपने दिशा-निर्देशों में कहा था कि बैच क्लियरिंग लगातार क्लियरिंग और निपटान को सरल बनाएगा। पहले चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर, 2025 को होगी और दूसरे चरण की शुरुआत 3 जनवरी, 2026 को होगी। 4 अक्टूबर से चेक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे चेक को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए सभी विवरणों की सटीकता को जांचें। राशि शब्दों और अंकों में मेल खानी चाहिए, तारीख वैध होनी चाहिए, और पेई के नाम या राशि में कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही, ड्रॉअर के हस्ताक्षर भी बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए।