क्या आपको पैन को आधार से 31 दिसंबर से पहले जोड़ना है?

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क्या आपको पैन को आधार से 31 दिसंबर से पहले जोड़ना है?

सारांश

31 दिसंबर की अंतिम तिथि न चूकें! आधार-पैन लिंक न होने पर आपका पैन हो जाएगा निष्क्रिय। जानें इसके गंभीर परिणाम और आवश्यक कदम।

Key Takeaways

  • पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
  • निष्क्रिय पैन से आपको आईटीआर भरने में मुश्किलें आ सकती हैं।
  • जुर्माना 1,000 रुपए है यदि लिंक करने में देरी होती है।
  • बैंकिंग सेवाओं में बाधा आ सकती है।
  • सरकारी लाभों से वंचित होने का खतरा है।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऐसे में जिन व्यक्तियों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तिथि के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन लोगों को पैन एक अक्टूबर 2024 के बाद आवंटित हुए हैं, उन्हें इस वर्ष के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है।

हर किसी के लिए पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 थी।

यदि आप 31 दिसंबर को पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, क्योंकि लिंक करने की वास्तविक तिथि निकल चुकी है।

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

आपको आईटीआर भरने में समस्याएँ आ सकती हैं। यदि आपने आईटीआर भर दिया है और रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे में पैन रद्द होने से आपका रिफंड अटक सकता है और फिर नया पैन प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

साथ ही, पैन से आधार लिंक न होने पर आपको अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा, आप फॉर्म 26एएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे और टीसीएस/टीडीएस सर्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं होंगे।

आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, बैंक में 50,000 रुपए से अधिक नकद जमा नहीं कर पाएंगे या 10,000 रुपए से अधिक के बैंक लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त, आपकी केवाईसी आदि नहीं हो पाएगी और सरकारी सेवाओं से भी वंचित रह सकते हैं। साथ ही, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में भी निवेश रुक सकता है।

Point of View

यह आवश्यक है कि सभी नागरिक अपने पैन को आधार से लिंक करें। यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय लेन-देन को सरल बनाती है, बल्कि नागरिकों को सरकारी लाभों का भी सही उपयोग सुनिश्चित करती है।
NationPress
23/12/2025

Frequently Asked Questions

पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
यदि मैं समय पर लिंक नहीं कर पाता तो क्या होगा?
अगर आप समय पर लिंक नहीं करते, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
क्या लिंक करने में देरी से जुर्माना लगेगा?
हाँ, यदि आप 31 दिसंबर के बाद लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
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