30 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

क्या नई श्रम संहिताएं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं और नियोक्ताओं के अनुपालन बोझ को कम करती हैं?

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
क्या नई श्रम संहिताएं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं और नियोक्ताओं के अनुपालन बोझ को कम करती हैं?

सारांश

नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाना है। यह रिपोर्ट एक नए श्रम पारितंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करती है।

मुख्य बातें

नई श्रम संहिताएं श्रमिक सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं।
नियोक्ताओं के अनुपालन बोझ में कमी आती है।
गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
नियामकीय बोझ को सरलीकरण किया गया है।
सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन की शुरुआत हुई है।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत की नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) सामाजिक सुरक्षा कवरेज और श्रमिक संरक्षण को मजबूत करती हैं, जबकि नियोक्ताओं के लिए अनुपालन संबंधी बोझ को कम करती हैं। यह बात गुरुवार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट में सामने आई।

रिपोर्ट के अनुसार, ये सुधार एक अधिक समावेशी, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी श्रम पारितंत्र की दिशा में उठाया गया कदम हैं, जो श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनर्गठन (रेटरेंचमेंट) अनुमोदनों के लिए उच्च सीमा और अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण से नियामकीय बोझ घटता है, जिससे निवेश-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल फाइलिंग, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी और कार्यबल प्रबंधन में लचीलापन भी उद्योगों को राहत प्रदान करते हैं।

हालांकि गिग प्लेटफॉर्म को नई सामाजिक सुरक्षा लागत वहन करनी पड़ेगी, लेकिन इस क्षेत्र के श्रमिकों को पहली बार औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा हासिल होगा। व्यवसायों के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाने की स्वीकृति के लिए सीमा 300 तक बढ़ाई गई है और अनुपालन से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है।

इसके तहत मुख्य बदलावों में सार्वभौमिक न्यूनतम एवं फर्श वेतन, लैंगिक समान वेतन, ओवरटाइम भुगतान सामान्य दर के दोगुने पर, निश्चित अवधि रोजगार का औपचारिक दर्जा, पुनर्कौशल (री-स्किलिंग) फंड, वर्क-फ्रॉम-होम की मान्यता, 60 दिन की हड़ताल सूचना अनिवार्यता और औद्योगिक संबंध संहिता के तहत पुनर्गठन सीमा 300 कर्मचारियों तक शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, निश्चित अवधि के कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। वहीं, 51 प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाले ट्रेड यूनियन को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विशेष वार्ताकार अधिकार मिलेंगे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ईपीएफओ, ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 तक बढ़कर कुल कार्यबल का 64 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो 2015 में मात्र 19 प्रतिशत था।

नई श्रम संहिताओं के तहत एकल पंजीकरण/लाइसेंसिंग, डिजिटल रजिस्टर और इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर प्रणाली के माध्यम से अनुपालन और सरल हो गया है।

चारों एकीकृत श्रम संहिताएं वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियों के 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित करके 21 नवंबर से प्रभाव में आ गई हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि उद्योगों को एक बेहतर और प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करना भी है। यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सरकार श्रम कानूनों में सुधार के लिए गंभीर है, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा।
RashtraPress
30 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई श्रम संहिताएं कब लागू हुईं?
नई श्रम संहिताएं 21 नवंबर से लागू हुई हैं।
क्या गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा?
जी हां, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ईपीएफओ , ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए हैं?
अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उच्च सीमा और सरलीकरण किया गया है।
इन संहिताओं के मुख्य बदलाव क्या हैं?
मुख्य बदलावों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन, लैंगिक समान वेतन , और निश्चित अवधि रोजगार का दर्जा शामिल हैं।
क्या ट्रेड यूनियनों को विशेष अधिकार मिलेंगे?
हां, 51 प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाले ट्रेड यूनियन को विशेष वार्ताकार अधिकार मिलेंगे।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 7 महीने पहले
  2. 8 महीने पहले
  3. 8 महीने पहले
  4. 8 महीने पहले
  5. 8 महीने पहले
  6. 8 महीने पहले
  7. 8 महीने पहले
  8. 8 महीने पहले