सेबी ने कर्मचारियों की आचार संहिता सख्त की: शेयर निवेश पर रोक, 2 साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 13 जुलाई 2026 को अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए आचार संहिता को काफी कड़ा कर दिया है। सेबी (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2026 के तहत हितों के टकराव पर अंकुश लगाने, निवेश गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और नियामकीय पारदर्शिता को मज़बूत करने के लिए कई अहम प्रावधान लागू किए गए हैं। ये बदलाव सेबी के कार्यबल पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
परिवार और आश्रित की परिभाषा का विस्तार
संशोधित नियमों में सेबी ने 'परिवार' और 'आश्रित' की परिभाषा को व्यापक बनाया है। अब इस दायरे में गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो किसी कर्मचारी पर काफी हद तक आर्थिक रूप से निर्भर हैं। इस विस्तारित परिभाषा के कारण निवेश, खुलासे और अन्य सेवा संबंधी नियमों का दायरा भी पहले से अधिक व्यापक हो जाएगा, जिससे परिवार के माध्यम से संभावित हितों के टकराव को रोका जा सकेगा।
दो साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड और नौकरी बदलने पर खुलासा अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, सेबी से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर दो वर्ष का कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू होगा। इस अवधि के दौरान पूर्व कर्मचारी किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से सेबी के समक्ष किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकेंगे — चाहे वह जाँच, सुनवाई, सेटलमेंट या किसी मंजूरी से जुड़ा हो। इसके अलावा, यदि कोई कार्यरत कर्मचारी किसी अन्य संस्था में नौकरी के लिए बातचीत शुरू करता है, तो उसे एक महीने के भीतर इसकी सूचना सेबी को देनी होगी।
शेयर और डेरिवेटिव्स में नए निवेश पर प्रतिबंध
सेबी ने कर्मचारियों के निवेश नियम भी उल्लेखनीय रूप से सख्त कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य नौकरी के दौरान शेयर, इक्विटी में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव्स में कोई नया निवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) जैसे विनियमित सामूहिक निवेश साधनों में निवेश पहले की तरह जारी रह सकेगा। यह ऐसे समय में आया है जब नियामक संस्थाओं में भीतरी जानकारी के दुरुपयोग को लेकर वैश्विक स्तर पर सख्ती बढ़ रही है।
निवेश पोर्टफोलियो पर 25% की सीमा और छूट के प्रावधान
नियमों के अनुसार, कुछ विनियमित निवेश उत्पादों में किया गया निवेश किसी कर्मचारी के कुल निवेश पोर्टफोलियो के 25% से अधिक नहीं हो सकेगा। कुछ मामलों में छूट का प्रावधान भी है — जिनमें कर्मचारी के जीवनसाथी को मिले एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOP) और विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS) के अंतर्गत किए गए निवेश शामिल हैं।
उपहार सीमा ₹10,000 से बढ़कर ₹50,000
उपहार नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब कर्मचारियों को ₹50,000 तक के उपहार की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी — पहले यह सीमा ₹10,000 थी। सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि परंपरागत और सामाजिक अवसरों पर मिलने वाले उपहारों को किन परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है। गौरतलब है कि उपहार सीमा में यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति के अनुरूप है, जबकि बाकी नियम निगरानी की दिशा में और कड़े हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सेबी इन नियमों के अनुपालन की निगरानी किस तंत्र से करता है।