इमरान खान को 24 घंटे में निकालो: गजेंद्र चौहान ने देश छोड़ने के निर्देश पर की सख्ती की माँग
सारांश
मुख्य बातें
अभिनेता गजेंद्र चौहान ने 15 अक्टूबर 2026 को बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के सरकारी निर्देश का खुलकर समर्थन किया और माँग की कि यह समय-सीमा घटाकर 24 घंटे की जानी चाहिए। चौहान ने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई ही उचित प्रतिक्रिया है।
गजेंद्र चौहान का बयान
चौहान ने मुंबई में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मुझे बेहद खुशी हो रही है कि देश में छिपे हुए जो देशद्रोही हैं, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। इमरान खान ने भारत में रहकर नाम, पैसा और शोहरत कमाई। वह ओवरसीज सिटिज़न ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के आधार पर यहाँ रह रहे थे, जबकि वह अमेरिका के नागरिक हैं।'
उन्होंने आगे कहा, 'जाँच में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने पाया कि इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं। ऐसे में आज़ाद मैदान में हुए प्रदर्शन में उनका शामिल होना कानून का उल्लंघन था।'
24 घंटे की माँग क्यों
चौहान ने सरकार की 28 अक्टूबर की समय-सीमा को अपर्याप्त बताते हुए कहा, 'मैं कहता हूँ कि इसमें और सख्ती होनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसे लोगों का एक मिनट भी यहाँ रहना खतरनाक है।' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे अन्य लोगों की पहचान में तेज़ी लानी चाहिए।
चौहान ने इस प्रदर्शन को एक व्यापक संदर्भ में देखते हुए कहा कि 'ऐसे प्रदर्शनों के ज़रिए सरकार के सामने लोगों की पहचान सामने आ रही है और यह देशद्रोहियों के खिलाफ सफाई अभियान जैसा है।'
इमरान खान और आज़ाद मैदान प्रदर्शन का पूरा मामला
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान, जो अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं, 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इमरान खान सहित कई प्रतिभागियों को हिरासत में लिया।
गौरतलब है कि पुलिसिया कार्रवाई के बाद इमरान की नागरिकता और भारत में उनकी कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठे। FRRO की जाँच में यह सामने आया कि वह अमेरिकी नागरिक हैं और OCI कार्ड के आधार पर भारत में रह रहे थे।
OCI कार्ड और कानूनी पहलू
OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करता। इसके तहत पात्र विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कुछ अन्य सुविधाओं का अधिकार मिलता है, परंतु राजनीतिक प्रदर्शनों में भागीदारी जैसे मसलों पर उनकी कानूनी स्थिति अलग होती है। यह ऐसे समय में आया है जब विदेशी नागरिकों की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर व्यापक बहस छिड़ी हुई है।
आगे क्या होगा
सरकार ने इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। मामले की आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हैं। इस पूरे प्रकरण ने OCI धारकों की राजनीतिक गतिविधियों की सीमाओं पर नए सिरे से विमर्श शुरू कर दिया है।