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बड़ा फैसला: MP सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में मरीज परिजनों के लिए 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' को मंजूरी दी

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बड़ा फैसला: MP सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में मरीज परिजनों के लिए 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' को मंजूरी दी

सारांश

मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में मरीज परिजनों के लिए 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' को मंजूरी दी। परोपकारी संस्थाएं अपने खर्च पर बनाएंगी आवास, फीस समिति तय करेगी दरें। साथ ही ₹5,479 करोड़ की स्वास्थ्य योजना और मंडला में नए मेडिकल कॉलेज को भी हरी झंडी मिली।

मुख्य बातें

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 22 अप्रैल 2025 को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीज परिजनों के लिए 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' को मंजूरी दी।
परोपकारी संगठन अपने स्वयं के संसाधनों से आवास सुविधाएं स्थापित करेंगे; राज्य सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गठित समिति करेगी, ताकि दरें नियंत्रित और किफायती रहें।
₹5,479 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी गई — उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और मंडला में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए।
सीएम केयर 2025 योजना के पांच वर्षीय संचालन हेतु ₹3,628 करोड़ स्वीकृत किए गए।
इस फैसले से अस्पताल परिसर में स्वच्छता, प्रशासनिक प्रबंधन और मरीज-कर्मचारी संबंधों में सुधार की उम्मीद है।

भोपाल, 22 अप्रैल 2025मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के चयनित सरकारी मेडिकल कॉलेजों के परिसरों में मरीजों के परिजनों के लिए 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' स्थापित करने की मंजूरी दी। यह सुविधा परोपकारी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार इस पर कोई वित्तीय भार नहीं उठाएगी। यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है जो दूरदराज से इलाज के लिए आते हैं और अस्पताल परिसर में ही रात गुजारने को मजबूर होते हैं।

क्या है 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' योजना?

परोपकारी संस्थाएं अपने स्वयं के संसाधनों से इन आवास सुविधाओं का निर्माण और संचालन करेंगी। राज्य सरकार इन संगठनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देगी, बल्कि केवल परिसर में भूमि उपलब्ध कराएगी।

इन सुविधाओं के लिए ली जाने वाली फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति करेगी, ताकि दरें किफायती और नियंत्रित रहें। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा।

समस्या की जड़ — अस्पताल परिसर में क्यों सोते हैं परिजन?

मध्य प्रदेश के दूरदराज के जिलों — जैसे बालाघाट, डिंडोरी, श्योपुर, मंडला — से आने वाले मरीज प्रायः मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती होते हैं। इनके साथ आए परिजनों के पास शहर में होटल या किराए के कमरे का खर्च उठाने की क्षमता नहीं होती।

नतीजा यह होता है कि परिजन अस्पताल के बरामदों, सीढ़ियों और वार्ड के बाहर रात गुजारते हैं। इससे अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और मरीज-कर्मचारी संबंध भी प्रभावित होते हैं।

यह स्थिति अस्पताल के समग्र प्रशासनिक प्रबंधन को बाधित करती है, जिसका असर अंततः मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।

₹5,479 करोड़ की स्वास्थ्य सेवा योजना को भी मिली मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने इसी बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ₹5,479 करोड़ के आवंटन को भी स्वीकृति दी। इस राशि का उपयोग राज्यभर में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन और मंडला में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए किया जाएगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सीएम केयर 2025 योजना — जिसका पूरा नाम 'व्यापक एवं उन्नत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थान सुदृढ़ीकरण योजना' है — के पांच वर्षीय निरंतर संचालन के लिए ₹3,628 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

आम जनता पर असर — क्या बदलेगा जमीन पर?

इस व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा उन ग्रामीण और आदिवासी परिवारों को होगा जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने आते हैं। किफायती दरों पर साफ-सुथरे आवास मिलने से उनका मानसिक तनाव कम होगा।

अस्पताल प्रशासन के नजरिए से देखें तो परिसर में अनधिकृत रूप से रहने वाले लोगों की संख्या घटेगी, जिससे संक्रमण नियंत्रण और साफ-सफाई बेहतर होगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों के स्वास्थ्य लाभ में भी सहायक होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फीस समिति दरें वाकई किफायती रखती है और संगठनों का चयन पारदर्शी तरीके से होता है, तो यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी यही समस्या विद्यमान है।

विश्लेषण — सरकारी खर्च बिना सुविधा का मॉडल

यह निर्णय उल्लेखनीय इसलिए भी है क्योंकि सरकार बिना एक रुपया खर्च किए एक बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि परोपकारी संगठनों की जवाबदेही और फीस नियंत्रण की व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी, यह समय बताएगा।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। ऐसे में ₹5,479 करोड़ का यह आवंटन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता पर नजर रखना जरूरी होगा।

आने वाले महीनों में परोपकारी संगठनों के चयन की प्रक्रिया, फीस समिति का गठन और मंडला मेडिकल कॉलेज के निर्माण की समयसीमा इस योजना की सफलता के प्रमुख संकेतक होंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

479 करोड़ का आवंटन प्रभावशाली दिखता है, पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य बजट के ऐतिहासिक कम उपयोग को देखते हुए क्रियान्वयन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह योजना यदि ईमानदारी से लागू हो तो देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश में 'रिलेटिव रेस्ट हाउस' क्या है?
'रिलेटिव रेस्ट हाउस' सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसरों में मरीजों के परिजनों के लिए बनाई जाने वाली किफायती आवास सुविधा है। इसे परोपकारी संगठन अपने खर्च पर स्थापित करेंगे और फीस सरकारी समिति तय करेगी।
क्या इस योजना के लिए सरकार पैसा देगी?
नहीं, राज्य सरकार इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। परोपकारी संगठन अपने स्वयं के संसाधनों से रेस्ट हाउस बनाएंगे और संचालित करेंगे।
मंडला में नया मेडिकल कॉलेज कब बनेगा?
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंडला में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए ₹5,479 करोड़ के व्यापक स्वास्थ्य आवंटन का हिस्सा उपयोग किया जाएगा, हालांकि निर्माण की सटीक समयसीमा अभी घोषित नहीं हुई है।
सीएम केयर 2025 योजना क्या है?
सीएम केयर 2025 यानी 'व्यापक एवं उन्नत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थान सुदृढ़ीकरण योजना' मुख्यमंत्री की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसके पांच वर्षीय संचालन के लिए ₹3,628 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इस योजना से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा?
इस योजना से सबसे अधिक लाभ दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के परिजनों को होगा। जो लोग अस्पताल के बाहर आवास का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें अब किफायती दरों पर साफ-सुथरी जगह मिलेगी।
राष्ट्र प्रेस
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