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इमरान खान को अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

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इमरान खान को अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

सारांश

पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। कानून मंत्री तरार का तर्क है कि यह आदेश कैदियों के लिए निर्धारित कानूनी दायरे से बाहर जाता है — जबकि 'डॉन' जैसे अखबार इमरान की बिगड़ती सेहत पर चिंता जता रहे हैं।

मुख्य बातें

पाकिस्तान सरकार इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी।
कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि आदेश दोषी कैदियों के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों से आगे जाता है।
सरकार चाहती है कि जांच किसी सरकारी तृतीयक अस्पताल में हो, न कि निजी संस्थान में।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हिरासत में बंद व्यक्तियों के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा को राज्य का संवैधानिक दायित्व बताया था।
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' ने संपादकीय में इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति पर गंभीर चिंता जताई।

पाकिस्तान सरकार ने 19 अगस्त 2026 को घोषणा की कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने बुधवार को एक वीडियो बयान में कहा कि सरकार के विधिक विशेषज्ञों के अनुसार यह आदेश किसी दोषी कैदी को जेल के भीतर उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं से जुड़े कानूनी दायरे से बाहर जाता है।

मुख्य घटनाक्रम

तरार ने बताया कि कानून की विस्तृत समीक्षा के बाद अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश — विशेष रूप से इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराने का — मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस संदर्भ में जेल अधिकारियों और इस्लामाबाद प्रशासन के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।

कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अदालत से अनुरोध करेगी कि इमरान खान की जांच किसी सरकारी तृतीयक स्तर के अस्पताल में कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत की अनुमति से अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जा सकता है।

कानूनी दलील

तरार के अनुसार, कानून में मेडिकल बोर्ड के गठन का स्पष्ट प्रावधान है, जो यह तय करता है कि किसी कैदी का इलाज जेल के भीतर हो या बाहर। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कैदियों को मेडिकल जांच के लिए निजी अस्पतालों में भेजा जाने लगे, तो पूरे पाकिस्तान में विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हजारों कैदियों के लिए भी यही व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से अव्यावहारिक होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इससे एक दिन पहले, मंगलवार 18 अगस्त को, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था कि राज्य और सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व है कि हिरासत में रखे गए लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा की जाए। यह आदेश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर दायर याचिका पर आया था।

मीडिया और विशेषज्ञ क्या कहते हैं

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' ने बुधवार को अपने संपादकीय में इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता व्यक्त की। अखबार ने लिखा कि उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि PTI नेता पिछले कई महीनों से किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि जेल प्रशासन उनके बीमार होने से इनकार करता रहा है। 'डॉन' ने यह भी कहा कि किसी राज्य के लिए पूर्व नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है और इस संदर्भ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) तथा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के वरिष्ठ नेताओं के साथ अतीत में हुए व्यवहार का हवाला दिया।

आगे क्या होगा

सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल होने के बाद मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष आएगा। यह ऐसे समय में आया है जब इमरान खान की पार्टी और समर्थक उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस टकराव का परिणाम देश की कैदी-स्वास्थ्य नीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह उस मूल प्रश्न से ध्यान हटाती है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को समुचित चिकित्सा देखभाल क्यों नहीं मिल रही। PML-N और PPP का अतीत भी इस मामले में बेदाग नहीं है, और 'डॉन' का यह संकेत राजनीतिक वर्ग के व्यापक नैतिक संकट की ओर इशारा करता है।
RashtraPress
20 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पाकिस्तान सरकार इमरान खान के मामले में पुनर्विचार याचिका क्यों दायर कर रही है?
सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश — इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का — दोषी कैदियों के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों से बाहर जाता है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार के अनुसार, कानून में मेडिकल बोर्ड के जरिए यह तय करने का प्रावधान है कि इलाज जेल के भीतर हो या बाहर।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के बारे में क्या आदेश दिया था?
18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना राज्य और न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया था।
इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति अभी कैसी है?
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार, उपलब्ध रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि PTI संस्थापक इमरान खान पिछले कई महीनों से किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। जेल प्रशासन लगातार उनके बीमार होने से इनकार करता रहा है, जबकि उनकी पार्टी और समर्थक चिंता जताते आए हैं।
सरकार इमरान खान की जांच कहाँ कराना चाहती है?
सरकार चाहती है कि इमरान खान की चिकित्सकीय जांच किसी सरकारी तृतीयक स्तर के अस्पताल में हो। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि अदालत की अनुमति से अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जा सकता है।
इस मामले का पाकिस्तान की जेल नीति पर क्या असर पड़ सकता है?
कानून मंत्री तरार ने तर्क दिया कि यदि निजी अस्पताल में जांच की अनुमति दी गई, तो पूरे पाकिस्तान में हजारों बीमार कैदियों के लिए भी यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस मामले का फैसला कैदियों की चिकित्सा देखभाल से जुड़ी नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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