अदाणी समूह की ₹14,535 करोड़ की जेपी समाधान योजना को एनसीएलएटी की मंजूरी, वेदांता की अपील खारिज

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अदाणी समूह की ₹14,535 करोड़ की जेपी समाधान योजना को एनसीएलएटी की मंजूरी, वेदांता की अपील खारिज

नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी समूह की ₹14,535 करोड़ की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है और वेदांता समूह की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही ₹57,000 करोड़ से अधिक के ऋण-भार में डूबी जेएएल के दिवालियापन समाधान का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।

मुख्य घटनाक्रम

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुन मित्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद बेंच के पूर्व आदेश को बरकरार रखा। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

राष्ट्र प्रेस
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