12 अगस्त 2026
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अहमदाबाद पुलिस की PASA कार्रवाई: 13 गिरफ्तार, 5 शराब तस्कर और 8 खतरनाक अपराधी जेल भेजे

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अहमदाबाद पुलिस की PASA कार्रवाई: 13 गिरफ्तार, 5 शराब तस्कर और 8 खतरनाक अपराधी जेल भेजे

सारांश

अहमदाबाद पुलिस ने पासा के तहत एक साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया — जिनमें 5 शराब तस्कर और 8 खतरनाक अपराधी शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जारी इस अभियान का संदेश साफ है: सार्वजनिक व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।

मुख्य बातें

अहमदाबाद सिटी पुलिस ने पासा के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार कर दो दिनों के भीतर गुजरात की विभिन्न जेलों में भेजा।
गिरफ्तार लोगों में 5 शराब तस्कर और 8 अत्यंत खतरनाक श्रेणी के अपराधी शामिल हैं।
खतरनाक आरोपियों पर चोरी, मारपीट, धमकी, चाकूबाजी और पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप हैं।
शराब तस्करी के आरोपियों पर बिना वैध परमिट के शराब रखने, परिवहन और बिक्री के मामले दर्ज हैं।
यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के निर्देश पर जारी तलाशी और वाहन जाँच अभियान का हिस्सा है।

अहमदाबाद सिटी पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट (पासा) के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार कर दो दिनों के भीतर गुजरात की अलग-अलग जेलों में भेज दिया है। 12 अगस्त को की गई इस कार्रवाई में शराब तस्करी, चोरी, मारपीट और धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है।

कार्रवाई की पृष्ठभूमि

पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के निर्देश पर अहमदाबाद शहर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से तलाशी और वाहन जाँच का अभियान लगातार जारी है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच द्वारा मंगलवार रात जारी बयान के अनुसार, यह गिरफ्तारियाँ उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ की गई हैं जो कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे।

गिरफ्तार आरोपियों का वर्गीकरण

हिरासत में लिए गए 13 लोगों में से पाँच को पुलिस रिकॉर्ड में शराब तस्कर के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि शेष आठ को अत्यंत खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। शराब तस्करी के मामले बिना वैध पास या परमिट के देसी शराब, भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बीयर रखने, परिवहन करने तथा बेचने से संबंधित हैं।

खतरनाक श्रेणी के आरोपी

खतरनाक श्रेणी में हिरासत में लिए गए लोगों में रज्जन नाई शामिल है, जिस पर मोटरसाइकिल चोरी और चेन-स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। पंकज सोलंकी पर मारपीट, धमकी, हथियार रखने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के तीन मामले हैं। बाबूभाई मछार पर गोदाम और दुकान में घुसकर तांबे का कबाड़, तार, पीतल, पाइप और काटने के उपकरण चुराने के आरोप हैं।

विष्णुप्रसाद पंडित उर्फ बंगाली और अर्जुनप्रसाद रविभाई को दुकान का शटर तोड़कर नकदी चुराने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। भरत वंजारा पर मारपीट, गंभीर चोट पहुँचाने, घर में अनाधिकृत प्रवेश, संपत्ति को नुकसान, धमकी और चाकू के इस्तेमाल के दो मामले दर्ज हैं। हिमांशु उर्फ रॉकी पांचाल पर आरोप है कि उसने खुद को पुलिस सब-इंस्पेक्टर बताकर शिकायतकर्ता का विश्वास अर्जित किया और धोखाधड़ी से नकदी हासिल की।

शराब तस्करी के आरोपी

शराब तस्करी के मामलों में रमेश खिलेरी, गणपतभाई तलपाडा, रोहित कलाल, जगमलराम बेनीवाल, तेज सिंह उर्फ तालो वकीलसिंह डाभी, विनोद उर्फ भाऊ सोनार और नीलेशकुमार परमार को हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर बिना वैध परमिट के शराब लाने-ले जाने, रखने या बेचने का आरोप है।

आगे की कार्रवाई

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों की गतिविधियाँ भविष्य में अहमदाबाद की कानून-व्यवस्था के लिए बाधक बन सकती हैं, उनके खिलाफ पासा के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान शहर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने की व्यापक पहल का हिस्सा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो इसे विवादास्पद भी बनाता है। अहमदाबाद पुलिस की यह कार्रवाई संख्या में प्रभावशाली दिखती है, लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या ये गिरफ्तारियाँ दीर्घकालिक अपराध-दर में कमी लाती हैं या केवल अल्पकालिक दबाव का संकेत हैं। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का लगातार जारी रहना यह दर्शाता है कि आपूर्ति-श्रृंखला पर प्रहार के बिना केवल व्यक्तिगत गिरफ्तारियाँ पर्याप्त नहीं हैं।
RashtraPress
12 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पासा (PASA) कानून क्या है और इसके तहत गिरफ्तारी कैसे होती है?
पासा यानी 'प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट' एक निवारक हिरासत कानून है जो गुजरात में लागू है। इसके तहत पुलिस उन व्यक्तियों को बिना तत्काल मुकदमे के हिरासत में ले सकती है जिनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं।
अहमदाबाद में पासा के तहत किन अपराधों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया?
गिरफ्तार 13 लोगों पर शराब तस्करी, मोटरसाइकिल चोरी, चेन-स्नैचिंग, मारपीट, धमकी, चाकूबाजी, संपत्ति को नुकसान और पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं। इनमें 5 शराब तस्कर और 8 खतरनाक अपराधी शामिल हैं।
गिरफ्तार आरोपियों को किन जेलों में भेजा गया है?
पुलिस के अनुसार, सभी 13 आरोपियों को दो दिनों के भीतर गुजरात की अलग-अलग जेलों में भेज दिया गया है। किसी एक विशेष जेल का नाम आधिकारिक बयान में नहीं बताया गया।
यह कार्रवाई किसके निर्देश पर और क्यों की गई?
यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के निर्देश पर की गई, जिसका उद्देश्य अहमदाबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच द्वारा जारी तलाशी और वाहन जाँच अभियान के तहत यह कदम उठाया गया।
क्या अहमदाबाद में पासा के तहत आगे भी कार्रवाई होगी?
हाँ, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों की गतिविधियाँ भविष्य में शहर की कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं, उनके खिलाफ पासा के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
राष्ट्र प्रेस
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