25 अगस्त 2026
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त्योहारी सीजन में मिलावट पर सख्ती: टिहरी के चंबा बाजार में 10 खाद्य नमूने जाँच के लिए भेजे

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त्योहारी सीजन में मिलावट पर सख्ती: टिहरी के चंबा बाजार में 10 खाद्य नमूने जाँच के लिए भेजे

सारांश

त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए टिहरी गढ़वाल प्रशासन मैदान में उतरा — चंबा बाजार में 10 खाद्य नमूने प्रयोगशाला भेजे गए, दो होटलों पर कोर्ट में वाद दायर। CM धामी के निर्देश पर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मुख्य बातें

25 अगस्त 2025 को चंबा बाजार, टिहरी गढ़वाल में संयुक्त टीम ने 10 खाद्य नमूने संग्रहित कर अधिकृत प्रयोगशाला भेजे।
नमूनों में मिठाई के 4 , अनाज उत्पाद के 3 , दही का 1 और अन्य खाद्य पदार्थों के 2 नमूने शामिल हैं।
जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर जिला पूर्ति, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया।
दो होटलों में कालातीत खाद्य सामग्री मिलने पर न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
मानक उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा बाजार में 25 अगस्त 2025 को जिला पूर्ति विभाग, पुलिस विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाते हुए 10 खाद्य नमूने संग्रहित किए और उन्हें अधिकृत प्रयोगशाला भेजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई त्योहारी सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के उद्देश्य से की गई है।

मुख्य घटनाक्रम

जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देशों पर गठित संयुक्त टीम ने चंबा बाजार के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, डेयरी और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता, रखरखाव और खाद्य सुरक्षा मानकों की जाँच की।

संग्रहित 10 नमूनों में मिठाई के 4, अनाज उत्पाद के 3, दही का 1 और अन्य खाद्य पदार्थों के 2 नमूने शामिल हैं। सभी नमूने जाँच के लिए अधिकृत प्रयोगशाला को भेज दिए गए हैं।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रमोद रावत ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जाँच में कोई नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टिहरी ने दो होटलों में कालातीत (एक्सपायर्ड) खाद्य सामग्री पाए जाने के संबंध में न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद भी दायर किया है।

व्यापारियों और उपभोक्ताओं को निर्देश

प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में मूल्य सूची चस्पा करने और स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीजन में मिठाइयों की माँग चरम पर होती है और मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती हैं।

उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग की जानकारी पर विशेष ध्यान दें।

आम जनता पर असर

यह अभियान उत्तराखंड के उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो त्योहारों के दौरान मिठाइयाँ और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

क्या होगा आगे

प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए गए विक्रेताओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान त्योहारी सीजन के दौरान निरंतर जारी रहेगा और अन्य बाजारों में भी इसी तरह की सैंपलिंग की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद होगी — क्या दोषी विक्रेताओं पर वास्तव में कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में दब जाएगा। उत्तराखंड में हर साल त्योहारों से पहले ऐसे अभियान चलते हैं, लेकिन मिलावट की शिकायतें बंद नहीं होतीं। दो होटलों पर न्यायालय में वाद दायर होना एक सकारात्मक संकेत है, पर यदि सैंपलिंग केवल एक बाजार तक सीमित रहे तो इसका असर सीमित ही रहेगा। जिला प्रशासन को चाहिए कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि उपभोक्ता जागरूक हों और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
RashtraPress
25 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चंबा बाजार में खाद्य नमूने क्यों लिए गए?
त्योहारी सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यह अभियान चलाया गया। टिहरी गढ़वाल जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम के माध्यम से चंबा बाजार में 10 नमूने संग्रहित किए।
कितने और किस तरह के खाद्य नमूने लिए गए?
कुल 10 नमूने लिए गए — मिठाई के 4, अनाज उत्पाद के 3, दही का 1 और अन्य खाद्य पदार्थों के 2। सभी नमूने जाँच के लिए अधिकृत प्रयोगशाला को भेज दिए गए हैं।
मिलावट पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी?
यदि प्रयोगशाला जाँच में कोई नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो होटलों पर एक्सपायर्ड सामग्री मिलने पर पहले ही न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है।
उपभोक्ता त्योहारी सीजन में मिलावट से कैसे बचें?
प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग की जानकारी पर विशेष ध्यान दें। लाइसेंसशुदा और प्रतिष्ठित दुकानों से ही खरीदारी करें।
क्या यह अभियान केवल चंबा बाजार तक सीमित है?
फिलहाल यह अभियान चंबा बाजार में चलाया गया है, लेकिन सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रमोद रावत के अनुसार निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। त्योहारी सीजन के दौरान अन्य बाजारों में भी इसी तरह की कार्रवाई अपेक्षित है।
राष्ट्र प्रेस
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