क्या ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप की 127.3 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की?

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क्या ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप की 127.3 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की?

सारांश

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में अल्केमिस्ट ग्रुप की संपत्तियों को कुर्क किया। यह कार्रवाई धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा है। जानिए इस मामले के पीछे की पूरी कहानी और इसकी गंभीरता।

Key Takeaways

  • ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अल्केमिस्ट ग्रुप की संपत्तियों को कुर्क किया है।
  • जांच में धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप हैं।
  • कंपनी ने अवैध रूप से धन जुटाने के लिए सामूहिक निवेश योजनाओं का उपयोग किया।
  • जांच के दौरान, गैर-जिम्मेदार निवेशकों से बड़ी राशि एकत्र की गई।
  • धन का उपयोग अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल के निर्माण में किया गया।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अ्ल्केमिस्ट ग्रुप से संबंधित दो संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी के दिल्ली जोनल ऑफिस ने कंवर दीप सिंह के स्वामित्व वाली पंचकूला में स्थित अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल के 127.3 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का एक हिस्सा है, जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित है।

ईडी ने यह जांच कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और इसके बाद सीबीआई, एसीबी लखनऊ द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज मामलों के आधार पर शुरू की थी। ये मामले मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और समूह के प्रमोटर व निदेशक कंवर दीप सिंह तथा अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए थे।

ईडी की प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ कि कंपनी ने धोखाधड़ी कर सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से जनता से अवैध रूप से धन जुटाया था। इन योजनाओं में निवेशकों को असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का लालच दिया गया और प्लॉट, फ्लैट या विला आवंटन के झूठे वादे किए गए। जांच में पता चला कि मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने लगभग 1,848 करोड़ रुपए गैर-जिम्मेदार निवेशकों से अवैध रूप से एकत्र किए और फिर इन पैसों का अनधिकृत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया।

ईडी ने बताया कि इन पैसों को समूह की विभिन्न कंपनियों के बीच जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से घुमाया गया, ताकि इसके अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। बाद में इस दूषित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का उपयोग अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल के निर्माण में किया गया।

Point of View

यह घटना हमारे वित्तीय सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता का विश्वास बना रहे।
NationPress
31/10/2025

Frequently Asked Questions

अल्केमिस्ट ग्रुप पर आरोप क्या हैं?
अल्केमिस्ट ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिसमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग शामिल है।
ईडी ने कितनी संपत्तियों को कुर्क किया?
ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप की दो संपत्तियों को 127.3 करोड़ रुपए की कीमत में कुर्क किया है।
यह कार्रवाई क्यों की गई?
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही जांच के तहत की गई है।
ईडी किस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है?
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्रवाई की है।
क्या ईडी की जांच में और भी कंपनियों का नाम शामिल है?
हां, जांच में अन्य कंपनियों का नाम भी शामिल है, जैसे कि अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड।