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जीआईडीसी भूमि घोटाला: शक्ति सिंह गोहिल का बड़ा आरोप, सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने माना दुर्भावनापूर्ण आवंटन

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जीआईडीसी भूमि घोटाला: शक्ति सिंह गोहिल का बड़ा आरोप, सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने माना दुर्भावनापूर्ण आवंटन

सारांश

गुजरात कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने जीआईडीसी पर बड़ा हमला बोला — वलसाड के सरीगांव में 20 औद्योगिक प्लॉट नियमों को दरकिनार कर आवंटित किए गए, और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट दोनों ने इसे दुर्भावनापूर्ण माना। ₹30 करोड़ के कथित अवैध मुआवजे को घटाकर ₹1 करोड़ करने का न्यायालय का आदेश मामले की गंभीरता बताता है।

मुख्य बातें

शक्ति सिंह गोहिल ने 5 अगस्त 2026 को जीआईडीसी में भूमि आवंटन को लेकर गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
वलसाड जिले के सरीगांव औद्योगिक क्षेत्र में 20 औद्योगिक प्लॉट कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर एक ही पक्ष को आवंटित किए गए।
गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने आवंटन को दुर्भावनापूर्ण माना; हाईकोर्ट ने आवंटन रद्द किया।
कथित तौर पर ₹30 करोड़ के अवैध मुआवजे को सर्वोच्च न्यायालय ने घटाकर लगभग ₹1 करोड़ किया।
कांग्रेस ने न्यायिक आयोग के गठन, ईडी , सीबीआई जाँच और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की माँग की।

गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने 5 अगस्त 2026 को गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीआईडीसी) में भूमि आवंटन को लेकर गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय दोनों की टिप्पणियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि अधिकारियों ने इस पूरे मामले में दुर्भावनापूर्ण (मालाफाइड) आशय से कार्य किया। गोहिल ने दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई, न्यायिक आयोग के गठन और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जाँच की माँग की है।

मुख्य घटनाक्रम

वलसाड जिले के उमरगांव ब्लॉक स्थित सरीगांव औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपये मूल्य के 20 औद्योगिक प्लॉट कथित तौर पर सभी नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर एक ही पक्ष को आवंटित कर दिए गए। बदले में जीआईडीसी ने बेहद कम मूल्य की कृषि भूमि स्वीकार की। एक जागरूक नागरिक ने इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

अदालतों की टिप्पणियाँ

गोहिल के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद पाया कि आवंटन दुर्भावनापूर्ण मंशा से किया गया था। अदालत ने 20 प्लॉटों का आवंटन रद्द करते हुए अपने आदेश में यह भी कहा कि जीआईडीसी अधिकारियों ने कानून के विपरीत कार्य किया और संबंधित पक्ष के साथ उनकी मिलीभगत प्रतीत होती है। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, जहाँ शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के फैसले और उसकी टिप्पणियों को सही ठहराया।

मुआवजे में कथित अनियमितता

गोहिल ने आरोप लगाया कि मामला यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि जिस पक्ष को कृषि भूमि के बदले औद्योगिक प्लॉट दिए गए, उसी पक्ष को भूमि सीलिंग मामले में मुआवजा देने की प्रक्रिया में भी अनियमितता हुई। अधिकारियों ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर लगभग ₹30 करोड़ का मुआवजा देने का निर्णय लिया, जबकि संबंधित मामला उस कानून के लागू होने से पहले का था। गोहिल के दावे के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू की भी समीक्षा की और कहा कि संबंधित पक्ष को ₹30 करोड़ नहीं, बल्कि कानून के अनुसार केवल लगभग ₹1 करोड़ का ही मुआवजा मिल सकता है।

कांग्रेस की माँगें

गोहिल ने राज्य सरकार से माँग की कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध अदालतों ने गंभीर टिप्पणियाँ की हैं, उनके खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जीआईडीसी की नीतियों में बार-बार बदलाव कर उन्हें कुछ खास लोगों के हित में 'टेलर-मेड' बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी नीति परिवर्तनों की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की माँग भी उन्होंने की।

केंद्रीय एजेंसियों से जाँच की अपील

गोहिल ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग अन्य मामलों की जाँच कर सकते हैं, तो उन्हें जीआईडीसी के इस मामले की भी जाँच करनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की संपत्तियों की जाँच और आय से अधिक संपत्ति की पड़ताल की माँग की। उन्होंने यह भी कहा कि जीआईडीसी की स्थापना मूलतः छोटे उद्योगों, कारीगरों और विश्वकर्मा समाज के युवाओं को उद्योग स्थापित करने का अवसर देने के लिए हुई थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में इसका लाभ बड़े उद्योगपतियों तक सीमित होता दिखाई दे रहा है। यह मामला गुजरात में औद्योगिक भूमि आवंटन की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो इसे राजनीतिक बयानबाजी से अलग करता है। असली सवाल यह है कि जब अदालतें स्वयं मिलीभगत की ओर इशारा कर रही हों, तो राज्य सरकार ने अब तक किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की। जीआईडीसी की स्थापना का मूल उद्देश्य — छोटे उद्यमियों को अवसर देना — यदि बड़े हितों की भेंट चढ़ रहा है, तो यह केवल एक घोटाले की खबर नहीं, बल्कि गुजरात के औद्योगिक विकास के ढाँचे पर ही प्रश्नचिह्न है।
RashtraPress
6 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीआईडीसी भूमि घोटाला क्या है?
वलसाड जिले के सरीगांव औद्योगिक क्षेत्र में 20 औद्योगिक प्लॉट कथित तौर पर सभी नियमों को दरकिनार कर एक ही पक्ष को आवंटित किए गए और बदले में बेहद कम मूल्य की कृषि भूमि ली गई। गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इस आवंटन को दुर्भावनापूर्ण माना और उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले और टिप्पणियों को सही ठहराया। न्यायालय ने यह भी माना कि मुआवजे के मामले में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का गलत प्रयोग किया गया और ₹30 करोड़ की जगह केवल लगभग ₹1 करोड़ का मुआवजा ही देय है।
शक्ति सिंह गोहिल ने क्या माँगें रखी हैं?
गोहिल ने दोषी जीआईडीसी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई, पिछले कुछ वर्षों की नीति परिवर्तनों की जाँच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और ईडी, सीबीआई तथा आयकर विभाग द्वारा मामले की जाँच की माँग की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की संपत्तियों की जाँच की भी अपील की है।
इस मामले से आम उद्यमियों पर क्या असर पड़ता है?
जीआईडीसी की स्थापना मूलतः छोटे उद्योगों, कारीगरों और स्थानीय युवाओं को औद्योगिक अवसर देने के लिए हुई थी। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के कथित घोटालों से छोटे उद्यमियों के लिए उपलब्ध प्लॉट सीमित हो जाते हैं और लाभ बड़े उद्योगपतियों तक केंद्रित हो जाता है।
इस मामले में अदालत तक कैसे पहुँचा?
एक जागरूक नागरिक ने सरीगांव औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट आवंटन को जनहित याचिका के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आवंटन रद्द किया, जिसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा जहाँ शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को सही माना।
राष्ट्र प्रेस
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