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हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 100 फर्जी नंबर प्लेट वाहन जब्त किए, 8 महीनों में 100 आपराधिक मामले दर्ज

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हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 100 फर्जी नंबर प्लेट वाहन जब्त किए, 8 महीनों में 100 आपराधिक मामले दर्ज

सारांश

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आठ महीने के विशेष अभियान में फर्जी नंबर प्लेट वाले 100 वाहन जब्त किए और 100 आपराधिक मामले दर्ज किए। इनमें 88 दोपहिया और 12 चार पहिया वाहन शामिल हैं। अभियान जारी रहेगा।

मुख्य बातें

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 8 महीनों में 100 फर्जी नंबर प्लेट वाहन जब्त किए और 100 आपराधिक मामले दर्ज किए।
जब्त वाहनों में 88 दोपहिया और 12 चार पहिया वाहन शामिल हैं।
पुलिस संयुक्त आयुक्त (यातायात) डी.
जोएल डेविस ने फर्जी नंबर प्लेट को कानून का गंभीर उल्लंघन बताया।
वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का पालन अनिवार्य।
यातायात पुलिस ने अभियान को आगे भी जारी रखने की घोषणा की है।

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 19 अक्टूबर 2026 को एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत फर्जी, जाली और अनधिकृत नंबर प्लेट वाले 100 वाहनों को जब्त किया है। पिछले आठ महीनों में चलाए गए इस अभियान के दौरान 100 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं।

अभियान का विवरण और जब्त वाहन

जब्त किए गए 100 वाहनों में 88 दोपहिया और 12 चार पहिया वाहन शामिल हैं। यह अभियान उन वाहनों पर केंद्रित था जिनमें नकली पंजीकरण संख्याएँ, परिवर्तित अंक, अनधिकृत फॉन्ट, सजावटी अक्षर, स्टिकर या कोई अन्य ऐसा संशोधन था जो वास्तविक पंजीकरण संख्या को छिपाता या गलत तरीके से प्रस्तुत करता हो।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब शहर में फर्जी नंबर प्लेटों के उपयोग को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। अधिकारियों के अनुसार, इन प्लेटों का इस्तेमाल वाहनों की पहचान छिपाने, यातायात नियमों से बचने और वैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए किया जा रहा था।

पुलिस संयुक्त आयुक्त की चेतावनी

पुलिस संयुक्त आयुक्त (यातायात) डी. जोएल डेविस ने कहा कि फर्जी पंजीकरण नंबर प्लेटों का उपयोग कानून का गंभीर उल्लंघन है और यह यातायात प्रवर्तन, अपराध रोकथाम तथा जन सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि 'इस तरह की प्रथाओं से वाहनों की पहचान छिपाने, जाँच में बाधा डालने और कानूनी जवाबदेही से बचने में मदद मिल सकती है।'

डेविस ने स्पष्ट किया कि सभी वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत निर्धारित पंजीकरण संख्या प्लेट विनिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

वाहन मालिकों के लिए दिशानिर्देश

पुलिस ने वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि उनकी पंजीकरण प्लेटें वास्तविक हों, स्पष्ट रूप से दिखाई दें, पठनीय हों और निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप रखी गई हों। किसी भी प्रकार की अनधिकृत बदलाव या सजावट पूरी तरह निषिद्ध है।

गौरतलब है कि फर्जी नंबर प्लेट का मामला केवल यातायात उल्लंघन तक सीमित नहीं रहता — आपराधिक जाँच एजेंसियाँ भी इसे गंभीरता से लेती हैं क्योंकि इसका उपयोग वाहन-चोरी, लूट और अन्य अपराधों में भी होता है।

आगे क्या होगा

हैदराबाद यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यातायात कर्मी ऐसे उल्लंघनों की पहचान करने और दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे। विभाग यातायात अनुशासन को सुदृढ़ करने, वाहन पहचान व जवाबदेही सुनिश्चित करने और पंजीकरण संख्याओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल भी उठता है कि आठ महीनों में केवल 100 मामले — यानी प्रतिदिन औसतन एक से भी कम — क्या वास्तव में शहर की सड़कों पर फर्जी नंबर प्लेट की व्यापकता को दर्शाते हैं? बड़े शहरों में वाहन पंजीकरण की खामियाँ और 'फैंसी' नंबर प्लेट संस्कृति नई नहीं है — यह नियमित प्रवर्तन की कमी का प्रतिबिंब है। असली परीक्षा यह होगी कि यह अभियान चुनावी मौसम या मीडिया दबाव के बाद भी उसी तीव्रता से जारी रहे, क्योंकि इस तरह के एकमुश्त अभियान अक्सर जागरूकता से ज्यादा सुर्खियाँ बटोरते हैं।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हैदराबाद पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट अभियान में कितनी गाड़ियाँ जब्त कीं?
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पिछले आठ महीनों में चलाए गए विशेष अभियान में 100 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें 88 दोपहिया और 12 चार पहिया वाहन शामिल हैं। इस दौरान 100 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए।
फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फर्जी या परिवर्तित नंबर प्लेट लगाना दंडनीय अपराध है। हैदराबाद पुलिस के अनुसार ऐसे वाहन मालिकों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।
फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
अधिकारियों के अनुसार, फर्जी नंबर प्लेटों का उपयोग मुख्यतः वाहनों की पहचान छिपाने, यातायात नियमों से बचने, जाँच में बाधा डालने और कानूनी जवाबदेही से मुक्त होने के लिए किया जाता है। इनका आपराधिक गतिविधियों में भी दुरुपयोग होता है।
वाहन मालिकों को नंबर प्लेट को लेकर क्या नियम मानने होंगे?
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वाहन मालिक को कानूनी मानकों के अनुसार वास्तविक, स्पष्ट और पठनीय पंजीकरण प्लेट लगानी होगी। नकली अंक, अनधिकृत फॉन्ट, सजावटी अक्षर, स्टिकर या कोई भी बदलाव पूरी तरह प्रतिबंधित है।
क्या हैदराबाद में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा?
हाँ, हैदराबाद यातायात पुलिस ने घोषणा की है कि फर्जी, परिवर्तित या अनधिकृत नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध केंद्रित प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा। यातायात कर्मी उल्लंघनों की पहचान के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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