10 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

इंस्टाग्राम पर हथियार लहराना पड़ा भारी: गोकलपुरी पुलिस ने 18 वर्षीय मनीष को दबोचा, दो देसी कट्टे जब्त

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
इंस्टाग्राम पर हथियार लहराना पड़ा भारी: गोकलपुरी पुलिस ने 18 वर्षीय मनीष को दबोचा, दो देसी कट्टे जब्त

सारांश

इंस्टाग्राम पर हथियार लहराना 18 वर्षीय मनीष उर्फ कांगला को महंगा पड़ा — गोकलपुरी पुलिस ने उसे 9 जुलाई 2026 को संजय कॉलोनी से दबोचा और घर से दो देसी कट्टे जब्त किए। आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड है।

मुख्य बातें

गोकलपुरी थाना पुलिस ने 9 जुलाई 2026 को मनीष उर्फ कांगला (18 वर्ष) को संजय कॉलोनी, गोकलपुरी से गिरफ्तार किया।
आरोपी इंस्टाग्राम पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो अपलोड कर रहा था।
घर की तलाशी में दो अवैध देसी कट्टे बरामद; हथियार कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त।
आरोपी के विरुद्ध पहले भी थाना फर्श बाजार में बीएनएस धारा 125 व आर्म्स एक्ट धारा 27 के तहत मामला दर्ज है।
पुलिस हथियारों के स्रोत, अवैध नेटवर्क और सोशल मीडिया गतिविधियों की जाँच कर रही है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली की गोकलपुरी थाना पुलिस ने 9 जुलाई 2026 को संजय कॉलोनी, गोकलपुरी से एक 18 वर्षीय युवक मनीष उर्फ कांगला को गिरफ्तार किया, जो इंस्टाग्राम पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो अपलोड कर रहा था। उसके घर की तलाशी में दो अवैध देसी कट्टे बरामद किए गए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

गश्त के दौरान हुई पहचान

9 जुलाई 2026 को शाम करीब 5:30 बजे गोकलपुरी थाना क्षेत्र में नियमित गश्त पर तैनात कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल अमित को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि यह युवक इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट कर रहा है। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो वह भागकर अपने घर में घुस गया और शुरुआत में सहयोग करने से इनकार कर दिया।

पूछताछ और बरामदगी

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मनीष उर्फ कांगला ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर दिखाए गए हथियार असली थे और उन्हें घर में छिपाकर रखा हुआ था। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली गई, जहाँ से दो अवैध देसी कट्टे बरामद हुए। हथियारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया।

आरोपी की पृष्ठभूमि

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष उर्फ कांगला (18 वर्ष), पुत्र प्रदीप, निवासी संजय कॉलोनी, गोकलपुरी, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले भी थाना फर्श बाजार में बीएनएस की धारा 125 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एक मामला दर्ज है। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों का महिमामंडन करने वाले युवाओं पर नज़र रख रही है।

जाँच का दायरा

पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। जाँच के दौरान बरामद हथियारों के स्रोत, किसी अवैध नेटवर्क से संभावित संबंध, आरोपी के सहयोगियों की पहचान और यह पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों का उपयोग किसी अन्य आपराधिक घटना में तो नहीं हुआ। इसके साथ ही आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों की भी विस्तृत जाँच की जा रही है।

कानूनी कार्रवाई

9 जुलाई 2026 को थाना गोकलपुरी में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जाँच जारी है और पुलिस अवैध हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो इस नेटवर्क की गहराई का संकेत देता है। असली सवाल यह है कि ये देसी कट्टे कहाँ से आए और क्या इनके पीछे कोई बड़ा अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क सक्रिय है — जिसकी जाँच अभी जारी है।
RashtraPress
10 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोकलपुरी में गिरफ्तार युवक पर क्या आरोप हैं?
मनीष उर्फ कांगला (18 वर्ष) को इंस्टाग्राम पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करने और घर में दो देसी कट्टे छिपाकर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को आरोपी की जानकारी कैसे मिली?
पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि एक युवक इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट कर रहा है। 9 जुलाई 2026 को नियमित गश्त के दौरान कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल अमित ने संजय कॉलोनी में संदिग्ध को पहचाना।
क्या आरोपी का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है?
हाँ, पुलिस के अनुसार मनीष उर्फ कांगला के विरुद्ध थाना फर्श बाजार में बीएनएस की धारा 125 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पहले से एक मामला दर्ज है।
बरामद हथियारों की आगे जाँच क्या होगी?
पुलिस हथियारों के स्रोत, किसी अवैध नेटवर्क से संबंध, आरोपी के सहयोगियों की पहचान और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों का उपयोग किसी अन्य आपराधिक घटना में हुआ था या नहीं। आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों की भी विस्तृत जाँच की जा रही है।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
थाना गोकलपुरी में 9 जुलाई 2026 को आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले थाना फर्श बाजार में बीएनएस की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 3 सप्ताह पहले
  2. 1 महीना पहले
  3. 1 महीना पहले
  4. 1 महीना पहले
  5. 2 महीने पहले
  6. 2 महीने पहले
  7. 5 महीने पहले
  8. 6 महीने पहले