किरेन रिजिजू ने महिला विधेयक पर विपक्ष के रुख की आलोचना करते हुए कहा, 'ऐतिहासिक अवसर खोया'

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किरेन रिजिजू ने महिला विधेयक पर विपक्ष के रुख की आलोचना करते हुए कहा, 'ऐतिहासिक अवसर खोया'

सारांश

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित न होने के बाद किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसे विपक्ष ने गंवा दिया। जानिए इस विधेयक की विशेषताएँ और विपक्ष की प्रतिक्रिया।

Key Takeaways

  • महिला विधेयक: 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
  • विपक्ष की असहमति: राजनीतिक चाल का आरोप
  • संविधान (131वां संशोधन): सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव
  • सामाजिक प्रभाव: महिलाओं के अधिकारों पर असर
  • भविष्य की कार्रवाई: सरकार ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का पारित न होना एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 'एक ऐतिहासिक क्षण का अवसर गंवा दिया है।'

रिजिजू का यह बयान तब आया जब इस विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे यह संवैधानिक संशोधनों के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत को हासिल करने में असफल रहा।

उन्होंने कहा, "ये परिणाम एक ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर आए हैं, जिसका उद्देश्य देश की महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्रदान करना था। विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऐतिहासिक पल एक ऐसा अवसर था जिसे आप (विपक्ष) ने खो दिया।"

रिजिजू ने तीन विवादास्पद विधेयकों पर लंबी बहस के बाद सदन को संबोधित किया; इनमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला संशोधन शामिल था।

उन्होंने कहा, "संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अतिरिक्त, हमारे पास दो और विधेयक हैं, यानी केंद्रीय शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026; ये विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक से गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के अपने प्रयास जारी रखेंगे।"

हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार शेष दो विधेयकों पर आगे नहीं बढ़ेगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस विधेयक में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था; यह कदम लंबे समय से अटके परिसीमन अभ्यास से जुड़ा था, जिसके तहत जनसंख्या में बदलाव के आधार पर चुनावी सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाना था।

इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना था, एक ऐसा सुधार जिसका वादा सरकार ने किया था, लेकिन जिसे अगले परिसीमन के बाद तक के लिए टाल दिया गया था।

सरकार का तर्क था कि मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच असंतुलन को ठीक करने के लिए सीटों का विस्तार और पुनर्वितरण आवश्यक है; यह अंतर तब से बढ़ गया है जब पिछले परिसीमन के दौरान 1971 की जनगणना के आधार पर सीमाओं को स्थिर कर दिया गया था।

हालांकि, विपक्षी दलों ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के वादे की आड़ में एक राजनीतिक चाल चल रही है, जिससे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को लाभ होगा, जबकि दक्षिणी राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो अपनी जनसंख्या को स्थिर रखने में सफल रहे हैं।

Point of View

जो समाज के लिए लाभकारी हो सकते थे। विपक्ष की असहमति और सरकार की रणनीतियों पर विचार करते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि हम इन मुद्दों को समझें और आगे बढ़ने की दिशा में काम करें।
NationPress
18/04/2026

Frequently Asked Questions

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक क्या है?
यह विधेयक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रस्तावित किया गया था और इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान था।
क्यों विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया?
विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीतिक चाल चल रही है, जिससे कुछ राज्यों को लाभ होगा।
क्या सरकार आगे कोई कार्रवाई करेगी?
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार शेष दो विधेयकों पर आगे नहीं बढ़ेगी।
इस विधेयक के पारित न होने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे महिलाओं के लिए आरक्षण की नीति और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष प्रभावित होगा।
क्या यह विधेयक सिर्फ राजनीतिक विवाद है?
यह विधेयक केवल राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है।
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