मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव: 12 नवंबर को मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा कार्यक्रम
सारांश
मुख्य बातें
चुनाव आयोग ने 22 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। यह सीट केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के 14 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जिनका कार्यकाल मूल रूप से 2 अप्रैल 2030 तक था। नए निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल भी 2030 तक ही रहेगा।
मुख्य चुनाव कार्यक्रम
निर्वाचन सदन की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर निर्धारित है, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच 3 नवंबर को होगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 5 नवंबर है।
मतदान 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक IST आयोजित किया जाएगा। मतगणना उसी दिन — 12 नवंबर को शाम 5 बजे — होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 तक संपन्न करने की समय-सीमा तय की गई है।
मतदान प्रक्रिया के निर्देश
चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैलेट पेपर पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल बैंगनी रंग का स्केच पेन ही मान्य होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्व-निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्यसभा की इस सीट पर निर्वाचन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव संसद के उच्च सदन में दलीय शक्ति-संतुलन पर पड़ सकता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उपाय
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया है। समूची चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी, ताकि यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
डॉ. मुरुगन के इस्तीफे की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि डॉ. एल. मुरुगन को जुलाई 2021 में पहली बार केंद्रीय राज्यमंत्री बनाया गया था। उनके मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफे के कारण यह सीट रिक्त हुई। यह उपचुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों द्वारा लड़ा जाएगा, जो राज्यसभा चुनाव में मतदाता होते हैं।
आने वाले हफ्तों में राजनीतिक दलों की नामांकन रणनीति और प्रत्याशी घोषणाएँ इस उपचुनाव की दिशा तय करेंगी।