क्या यूएफएचएल के खिलाफ ईडी ने सीबीआई कोर्ट में अभियोजन शिकायत दायर की?

सारांश
Key Takeaways
- ईडी ने यूएफएचएल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
- 126.30 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ है।
- अनिल मिठास को गिरफ्तार किया गया है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
- आगे की जांच जारी है।
लखनऊ, 20 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई गाजियाबाद के भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश की अदालत में मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रमोटर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है।
अदालत ने ईडी के तथ्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए 18 अगस्त को आरोपियों मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड और प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3/4 के तहत अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया।
ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि मेसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर अनिल मिठास ने 2011 से 2019 के बीच विभिन्न तरीकों से लगभग 126.30 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया, जो घर खरीदारों से परियोजना निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में एकत्र किया गया था।
जांच के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में हैं। 17 अप्रैल को मेसर्स यूएफएचएल और उनकी संबंधित संस्थाओं के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।
इसके अलावा, 11 जून को एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसके तहत मेसर्स यूएफएचएल के पूर्व निदेशकों और प्रवर्तकों की 25.94 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया।