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मुंबई के खार में हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने महिला, पुलिस कांस्टेबल समेत कई को रौंदा, चालक गिरफ्तार

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मुंबई के खार में हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने महिला, पुलिस कांस्टेबल समेत कई को रौंदा, चालक गिरफ्तार

सारांश

मुंबई के खार स्टेशन रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 19 वर्षीय महिला, पुलिस कांस्टेबल और अन्य राहगीरों को रौंद दिया। चालक दिनेश यादव को गिरफ्तार किया गया, वाहन मालिक मेहुल जोशी को नोटिस। तीन घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त।

मुख्य बातें

मुंबई के खार स्टेशन रोड पर 21 सितंबर 2026 को तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को घायल किया।
पीड़ितों में 19 वर्षीय महिला और एक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं; घायल महिला को भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चालक दिनेश यादव (36) , गोरेगांव निवासी, को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा गया।
वाहन मालिक मेहुल प्रवीणचंद्र जोशी (50) , मलाड पश्चिम निवासी, को पूछताछ के लिए नोटिस जारी।
BNS धारा 125(बी), 132, 281, 324(4), 3(5) और मोटर वाहन अधिनियम धारा 184 के तहत मामला दर्ज।
कई ऑटो रिक्शाएँ भी क्षतिग्रस्त; जाँच जारी।

मुंबई के खार स्टेशन रोड के पास रविवार, 21 सितंबर 2026 को एक तेज रफ्तार कार ने 19 वर्षीय महिला, एक पुलिस कांस्टेबल और कई अन्य राहगीरों को कथित तौर पर टक्कर मार दी, जिसमें कुल तीन लोग घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। खार पुलिस ने इस मामले में कार चालक दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन मालिक मेहुल प्रवीणचंद्र जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है।

घटनाक्रम: कैसे हुई दुर्घटना

पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार कार ने सबसे पहले सड़क किनारे खड़ी 19 वर्षीय महिला को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गिर पड़ी। जब एक पुलिस कांस्टेबल ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो कार ने कथित तौर पर कांस्टेबल और आसपास खड़े दो-तीन अन्य लोगों को भी टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, वाहन ने सड़क किनारे खड़ी दो-तीन ऑटो रिक्शाओं को भी क्षतिग्रस्त किया और अंततः एक ऑटो से टकराने के बाद रुका।

पुलिस ने बताया कि कार में पीछे बैठा एक व्यक्ति घटना के बाद वाहन से बाहर निकल गया। स्थानीय नागरिकों की सतर्कता और मदद से घायल महिला को तत्काल नज़दीकी भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। कार का चालक दिनेश यादव (36 वर्ष), गोरेगांव निवासी बताया गया है, जबकि वाहन का मालिक मेहुल प्रवीणचंद्र जोशी (50 वर्ष), मलाड पश्चिम निवासी और पेशे से व्यापारी हैं।

खार पुलिस ने यादव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। वाहन मालिक जोशी को फिलहाल पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।

कानूनी कार्रवाई: कौन-सी धाराएँ लगाई गईं

पुलिस ने यादव और जोशी दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(बी), 132, 281, 324(4) और 3(5) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएँ लापरवाही से वाहन चलाने, जन सुरक्षा को खतरे में डालने और उकसावे से संबंधित अपराधों को कवर करती हैं।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 तेज या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर लागू होती है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है।

जाँच की दिशा और घायलों की स्थिति

खार पुलिस दुर्घटना की सभी परिस्थितियों की जाँच कर रही है — इसमें टक्कर से पहले की घटनाएँ, वाहन चालक की मानसिक और शारीरिक स्थिति, तथा वाहन मालिक की जिम्मेदारी शामिल है। तीनों घायल व्यक्तियों की स्थिति पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

यह ऐसे समय में आया है जब मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं और हिट-एंड-रन मामलों की संख्या को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। पुलिस ने संकेत दिया है कि जाँच पूरी होने पर और धाराएँ जोड़ी जा सकती हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसमें कानून लागू करने वाला खुद शिकार बन जाता है। पुलिस कांस्टेबल का घायल होना इस बात का प्रतीक है कि सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं। वाहन मालिक पर केवल नोटिस और चालक पर हिरासत — यह असंतुलन उस पुरानी बहस को फिर जगाता है कि क्या वाहन स्वामित्व की जिम्मेदारी कानून में पर्याप्त रूप से परिभाषित है। जब तक तेज रफ्तार के मामलों में त्वरित और कठोर सज़ा सुनिश्चित नहीं होती, ऐसी घटनाएँ महज़ एफआईआर बनकर रह जाती हैं।
RashtraPress
22 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंबई के खार में हिट एंड रन की घटना क्या है?
21 सितंबर 2026 को खार स्टेशन रोड के पास एक तेज रफ्तार कार ने 19 वर्षीय महिला, एक पुलिस कांस्टेबल और अन्य राहगीरों को टक्कर मारी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। खार पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया।
इस मामले में किसे गिरफ्तार किया गया है?
कार चालक दिनेश यादव (36 वर्ष), गोरेगांव निवासी, को गिरफ्तार कर अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वाहन मालिक मेहुल प्रवीणचंद्र जोशी (50 वर्ष), मलाड पश्चिम निवासी, को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है।
घटना में कितने लोग घायल हुए और उनका इलाज कहाँ हो रहा है?
इस दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय महिला को स्थानीय नागरिकों की मदद से नजदीकी भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों की स्थिति पर पुलिस की नज़र बनी हुई है।
आरोपियों पर कौन-सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है?
खार पुलिस ने चालक और वाहन मालिक दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(बी), 132, 281, 324(4) और 3(5) के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएँ लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग से जुड़ी हैं।
क्या वाहन मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा?
अभी तक वाहन मालिक मेहुल जोशी को केवल पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस उनकी भूमिका की जाँच कर रही है और जाँच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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