3 अगस्त 2026
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नैनीताल माल रोड 'नो हॉर्न जोन': 1 अगस्त से लागू नियम पर टैक्सी यूनियन और विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति

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नैनीताल माल रोड 'नो हॉर्न जोन': 1 अगस्त से लागू नियम पर टैक्सी यूनियन और विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति

सारांश

नैनीताल के माल रोड पर हॉर्न बजाना 1 अगस्त से प्रतिबंधित है, लेकिन लोअर माल रोड बंद होने से अपर माल रोड पर यातायात का दोहरा बोझ है। टैक्सी यूनियन और इतिहासकार प्रो. अजय रावत का कहना है — जब तक निचली सड़क नहीं बनती, यह नियम हादसों को न्योता दे सकता है।

मुख्य बातें

नैनीताल माल रोड को 1 अगस्त 2026 से 'नो हॉर्न जोन' घोषित किया गया है।
प्रतिबंधित क्षेत्र तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक फैला है।
यह निर्णय 21 जुलाई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।
टैक्सी यूनियन अध्यक्ष रमेश जोशी ने बुजुर्ग राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
अजय रावत ने माँग की कि लोअर माल रोड के पुनर्निर्माण तक नियम स्थगित किया जाए।
नियम उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी; परिवहन विभाग और नगर पालिका ने संयुक्त जागरूकता अभियान चलाया।

नैनीताल के माल रोड को 1 अगस्त 2026 से 'नो हॉर्न जोन' घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के इस निर्देश के तहत तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक के पूरे खंड में वाहन चालकों को हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। उत्तराखंड के इस पर्यटन नगर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम अब विवाद के केंद्र में है।

निर्णय की पृष्ठभूमि

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई बैठक में माल रोड को 'नो हॉर्न जोन' बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से टैक्सी यूनियनों, स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। नियम उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

टैक्सी यूनियन की आपत्ति

टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि यह नियम व्यावहारिक रूप से कठिन है। उनके अनुसार, लोअर माल रोड पर निर्माण कार्य जारी होने के कारण संपूर्ण यातायात अपर माल रोड पर केंद्रित हो गया है। ऐसे में बिना हॉर्न के वाहन चलाना न केवल चालकों के लिए, बल्कि सड़क पर चलने वाले राहगीरों — विशेषकर बुजुर्गों — के लिए भी जोखिमभरा हो सकता है। जोशी ने कहा कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो कानूनी जिम्मेदारी वाहन चालक पर आती है, जो अनुचित है।

इतिहासकार और विशेषज्ञ की राय

इतिहासकार प्रो. अजय रावत ने भी इस नियम के समय पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब तक लोअर माल रोड पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाता, तब तक यह प्रतिबंध लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैनीताल आने वाले पर्यटक प्रायः यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं और लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं — ऐसे में अपर माल रोड पर एकतरफा यातायात के दौरान हादसे की आशंका बनी रहती है।

आम जनता पर असर

स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों को इस नियम के चलते असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अपर माल रोड पर वाहनों का दबाव पहले से अधिक है और संकरे रास्तों पर बिना हॉर्न के आवाजाही जटिल हो गई है। बुजुर्ग पैदल यात्रियों के लिए खतरा बढ़ने की आशंका विशेष रूप से व्यक्त की जा रही है।

आगे क्या

पुलिस फिलहाल वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने के साथ उल्लंघनकर्ताओं पर नज़र रख रही है। टैक्सी यूनियन और स्थानीय विशेषज्ञों की माँग है कि जिला प्रशासन लोअर माल रोड के पुनर्निर्माण तक इस नियम को स्थगित करे अथवा वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण दोनों लक्ष्य एक साथ साधे जा सकें।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन समय चुनाव विवादास्पद है — जब लोअर माल रोड बंद है और सारा यातायात एक ही संकरे मार्ग पर है, तब यह नियम सुरक्षा बनाम शांति का द्वंद्व खड़ा करता है। प्रशासन ने जागरूकता अभियान तो चलाया, परंतु वैकल्पिक यातायात व्यवस्था का कोई ठोस खाका सामने नहीं आया। टैक्सी यूनियन और इतिहासकार दोनों एक ही बात कह रहे हैं — नीति की दिशा सही है, पर क्रियान्वयन का वक्त गलत है। यदि इस दौरान कोई हादसा हुआ, तो जिम्मेदारी की रेखा खींचना प्रशासन के लिए भी असहज होगा।
RashtraPress
3 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नैनीताल माल रोड पर 'नो हॉर्न जोन' क्या है?
नैनीताल के माल रोड पर तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक हॉर्न बजाना 1 अगस्त 2026 से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय ध्वनि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 21 जुलाई की बैठक में लिया था।
नो हॉर्न जोन नियम का विरोध क्यों हो रहा है?
टैक्सी यूनियन अध्यक्ष रमेश जोशी और इतिहासकार प्रो. अजय रावत का कहना है कि लोअर माल रोड पर निर्माण कार्य के कारण सारा यातायात अपर माल रोड पर है। ऐसे में बिना हॉर्न के वाहन चलाना बुजुर्ग राहगीरों समेत सभी के लिए खतरनाक हो सकता है।
नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?
प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाते पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल चालकों को नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ उल्लंघनकर्ताओं पर नज़र रख रही है।
लोअर माल रोड कब तक बनेगी और तब तक क्या होगा?
लोअर माल रोड पर निर्माण कार्य अभी जारी है और इसके पूरा होने की कोई आधिकारिक समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेषज्ञों की माँग है कि जब तक यह सड़क नहीं बनती, तब तक 'नो हॉर्न जोन' नियम को स्थगित रखा जाए।
इस नियम की तैयारी कैसे की गई?
परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से टैक्सी यूनियनों, स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। नियम 1 अगस्त 2026 से प्रभावी है।
राष्ट्र प्रेस
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