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एसबीआई डेटा लीक: डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड, सीपीआई-एम सांसद ने मांगी स्वतंत्र जांच

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एसबीआई डेटा लीक: डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड, सीपीआई-एम सांसद ने मांगी स्वतंत्र जांच

सारांश

एसबीआई के 3,897 ग्राहकों के संवेदनशील रिकॉर्ड कथित तौर पर डार्क वेब पर उपलब्ध हैं — जिसमें नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और लोन मेटाडेटा शामिल है। सीपीआई-एम सांसद ने वित्त मंत्री से स्वतंत्र जांच और सभी सार्वजनिक बैंकों में साइबर सुरक्षा की समीक्षा की मांग की है।

मुख्य बातें

कथित तौर पर एसबीआई के 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड डार्क वेब पर उपलब्ध पाए गए हैं।
लीक डेटा में नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ईमेल, घर का पता, सीआईएफ आइडेंटिफायर और लोन मेटाडेटा शामिल हैं।
16 अक्टूबर 2026 को एसबीआई को डिफेंस साइबर एजेंसी और सीईआरटी-इन से अलर्ट प्राप्त हुए।
सीपीआई-एम सांसद ए.ए.
रहीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच और स्पष्ट समय-सीमा की मांग की।
एसबीआई ने कहा कि मुख्य बैंकिंग कार्य सामान्य रहे; लेकिन जांच के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी नियुक्त की गई है।
सांसद ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साइबर सुरक्षा उपायों की व्यापक समीक्षा की माँग की।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के 3,897 ग्राहकों के संवेदनशील व्यक्तिगत रिकॉर्ड कथित तौर पर डार्क वेब पर उपलब्ध पाए गए हैं — यह जानकारी 22 अक्टूबर 2026 को सामने आई जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई-एम] के राज्यसभा सदस्य ए.ए. रहीम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वतंत्र साइबर सुरक्षा जांच की मांग की। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की ग्राहक सूचनाओं की सुरक्षा पर उठे इन सवालों ने साइबर सुरक्षा नीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

मुख्य घटनाक्रम

16 अक्टूबर 2026 को एसबीआई को उसके 'थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर', डिफेंस साइबर एजेंसी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) की ओर से इस संदिग्ध डेटा लीक के बारे में अलर्ट प्राप्त हुए। इसके बाद बैंक ने इस घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया।

रिपोर्टों के अनुसार, लीक हुई जानकारी में ग्राहकों के नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ईमेल व घर का पता, ब्रांच की जानकारी, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (सीआईएफ) आइडेंटिफायर और लोन व लीड रिकॉर्ड से जुड़ा मेटाडेटा शामिल है। इस संदिग्ध लीक का पूरा दायरा और स्रोत अभी भी जांच के अधीन है।

सांसद की मांगें

सांसद ए.ए. रहीम ने वित्त मंत्रालय के समक्ष कई ठोस मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि संदिग्ध डेटा लीक के स्रोत और दायरे की तत्काल पहचान हो तथा प्रभावित ग्राहकों को सीधे सूचित किया जाए। साथ ही उन्होंने जांच के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने और बैंक में ऐसे सुगम माध्यम बनाने की मांग की जहाँ ग्राहक संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकें।

उन्होंने जांच के नतीजों और उठाए गए सुधारात्मक कदमों में पूर्ण पारदर्शिता की भी माँग की। रहीम ने तर्क दिया कि बैंकिंग सेवाओं में बाधा न आने का अर्थ यह नहीं है कि निजी जानकारी के लीक होने का मामला गंभीर नहीं है।

आम जनता पर असर

सांसद ने चेतावनी दी कि अगर यह जानकारी गलत हाथों में पड़ती है तो ग्राहकों को 'आइडेंटिटी थेफ्ट', टारगेटेड फिशिंग, प्रतिरूपण (impersonation) और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर खतरे हो सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि पेंशनभोगी, मजदूर, छोटे व्यापारी और अन्य कमजोर वर्ग के लोग इस स्थिति में सर्वाधिक असुरक्षित हैं।

गौरतलब है कि एसबीआई के करोड़ों ग्राहक भारत के दूरदराज इलाकों में हैं जहाँ डिजिटल साक्षरता अपेक्षाकृत कम है, जिससे इस तरह के साइबर हमलों का जोखिम और बढ़ जाता है।

एसबीआई का पक्ष

एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से उसके मुख्य कामकाज या व्यावसायिक निरंतरता पर कोई उल्लेखनीय असर नहीं पड़ा है। बैंक ने जांच के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया है, हालाँकि इस एजेंसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।

व्यापक साइबर सुरक्षा सवाल

इस मामले को केवल एसबीआई तक सीमित न रखते हुए, सांसद रहीम ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साइबर सुरक्षा उपायों की व्यापक समीक्षा की जाए। उन्होंने रियल-टाइम खतरा-पहचान क्षमता, डेटा-एक्सेस नियंत्रण को मजबूत करने और जहाँ भी लापरवाही या सुरक्षा में चूक पाई जाए, वहाँ जवाबदेही तय करने की माँग की।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत में डिजिटल बैंकिंग की पहुँच तेजी से बढ़ी है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ करोड़ों नागरिकों की वित्तीय व व्यक्तिगत जानकारी जुड़ी हुई है। जांच के नतीजे आने वाले समय में भारत की बैंकिंग साइबर सुरक्षा नीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

पते, जन्म तिथि और लोन मेटाडेटा जैसी जानकारी डार्क वेब पर हो, तो खतरा कोर-बैंकिंग सिस्टम की बाधा से कहीं अधिक गहरा है। भारत में डेटा संरक्षण कानून अभी परिपक्व हो ही रहा है, और इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'डिजिटल इंडिया' की गति के अनुरूप साइबर सुरक्षा ढाँचा खड़ा कर पाए हैं। स्वतंत्र जांच की मांग सही दिशा में है — लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि नतीजे सार्वजनिक किए जाएँ और दोषियों की जवाबदेही तय हो, न कि यह मामला नौकरशाही की फाइलों में दब जाए।
RashtraPress
22 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसबीआई डेटा लीक क्या है और कितने ग्राहक प्रभावित हुए हैं?
रिपोर्टों के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के 3,897 ग्राहकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड डार्क वेब पर उपलब्ध पाए गए हैं। इन रिकॉर्ड में नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ईमेल, पता, सीआईएफ आइडेंटिफायर और लोन मेटाडेटा शामिल हैं। लीक का पूरा दायरा और स्रोत अभी जांच के अधीन है।
एसबीआई को इस डेटा लीक की जानकारी कब और कैसे मिली?
16 अक्टूबर 2026 को एसबीआई को उसके 'थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर', डिफेंस साइबर एजेंसी और सीईआरटी-इन से इस संदिग्ध डेटा लीक के बारे में आधिकारिक अलर्ट मिले। इसके बाद बैंक ने जांच के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी नियुक्त की।
सीपीआई-एम सांसद ए.ए. रहीम ने क्या मांग की है?
सांसद ए.ए. रहीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस लीक की स्वतंत्र जांच, प्रभावित ग्राहकों को सीधी सूचना, जांच की स्पष्ट समय-सीमा और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साइबर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने जांच के नतीजों में पूर्ण पारदर्शिता पर भी जोर दिया।
इस डेटा लीक से आम ग्राहकों को क्या खतरा हो सकता है?
सांसद रहीम के अनुसार, लीक हुई जानकारी का दुरुपयोग 'आइडेंटिटी थेफ्ट' , टारगेटेड फिशिंग, प्रतिरूपण और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए हो सकता है। विशेष रूप से पेंशनभोगी, मजदूर और छोटे व्यापारी इस खतरे के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील बताए गए हैं।
एसबीआई का इस मामले पर क्या कहना है?
एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से उसके मुख्य बैंकिंग कार्य या व्यावसायिक निरंतरता पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। बैंक ने जांच के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी नियुक्त की है और मामले की जांच जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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