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पहाड़गंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: दिल्ली पुलिस ने 4 महिलाओं को बचाया, एक गिरफ्तार

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पहाड़गंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: दिल्ली पुलिस ने 4 महिलाओं को बचाया, एक गिरफ्तार

सारांश

दिल्ली के पहाड़गंज में 11-12 जून की रात केंद्रीय जिला पुलिस ने सारण बिल्डिंग पर छापा मारकर कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। चार महिलाओं को बचाया गया, 29 वर्षीय शाहरुख गिरफ्तार और परिसर मालिक हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन पर BNS की धारा 223A के तहत कार्रवाई हुई।

मुख्य बातें

12 जून 2026 को दिल्ली के पहाड़गंज, कुतुब रोड स्थित सारण बिल्डिंग में छापेमारी कर कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया।
20, 25, 31 और 34 वर्ष की चार महिलाओं को बचाया गया; उनकी पहचान गुप्त रखी गई है।
लक्ष्मी नगर निवासी 29 वर्षीय शाहरुख को ITP अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 के तहत गिरफ्तार किया गया।
द्वारका निवासी परिसर मालिक हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन (58 वर्ष) के खिलाफ BNS धारा 223A के तहत अलग एफआईआर दर्ज।
ऑपरेशन नबी करीम थाने के SHO की निगरानी में सात सदस्यीय विशेष टीम ने अंजाम दिया।
पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच जारी; और गिरफ्तारियां संभव।

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 12 जून 2026 को केंद्रीय जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुतुब रोड स्थित सारण बिल्डिंग से संचालित कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में चार महिलाओं को बचाया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि परिसर के मालिक के खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

मुख्य घटनाक्रम

11 जून को शाम करीब 7:30 बजे एक गुप्त सूचनादाता ने नबी करीम थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से संपर्क कर पहाड़गंज के कुतुब रोड स्थित एक इमारत में कथित अवैध गतिविधि की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया।

टीम में सहायक कांस्टेबल हर्ष, श्रुति व निशु, हेड कांस्टेबल सुनील अधाना व विकास तथा कांस्टेबल धंसी व फेरू शामिल थे — सभी नबी करीम थाने के SHO की निगरानी में। ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल फेरू को फर्जी ग्राहक के रूप में भेजकर सूचना की पुष्टि की गई, जिसके बाद पुलिस दल ने परिसर पर छापा मारा।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी 29 वर्षीय शाहरुख के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITP अधिनियम) की धारा 3, 4 और 5 के तहत 12 जून को एफआईआर दर्ज की गई।

इसके अतिरिक्त, जिस किराए के परिसर में कथित रैकेट चल रहा था, उसके मालिक — द्वारका निवासी 58 वर्षीय हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन — के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223A के तहत अलग से कार्रवाई की गई है। दोनों मामलों में जांच जारी है।

रेस्क्यू की गई महिलाएं

छापेमारी में परिसर से 20, 25, 31 और 34 वर्ष की चार महिलाओं को बचाया गया। पुलिस ने उनकी निजता की रक्षा के लिए उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

जांच की स्थिति

जांचकर्ताओं ने संबंधित साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने का काम जारी है। अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े सभी तथ्यों को स्थापित करने के लिए विस्तृत जांच चल रही है।

आगे की कार्रवाई

यह ऑपरेशन ऐसे समय में आया है जब राजधानी में मानव तस्करी और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। गौरतलब है कि पहाड़गंज का यह इलाका पर्यटकों और बाहरी लोगों की आवाजाही के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि परिसर सुविधा देने वाले को भी जवाबदेह ठहराने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि पहाड़गंज जैसे घनी आबादी वाले पर्यटन-केंद्रित इलाकों में ऐसे रैकेट की पुनरावृत्ति यह सवाल उठाती है कि क्या एकल गिरफ्तारियां दीर्घकालिक समाधान हैं। असली परीक्षा यह होगी कि क्या जांच केवल मौके पर मौजूद लोगों तक सीमित रहती है, या उस आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचती है जो इन नेटवर्कों को जीवित रखती है।
RashtraPress
28 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पहाड़गंज सेक्स रैकेट भंडाफोड़ में क्या हुआ?
दिल्ली के पहाड़गंज में कुतुब रोड स्थित सारण बिल्डिंग पर 11-12 जून 2026 की रात केंद्रीय जिला पुलिस ने छापा मारकर कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। चार महिलाओं को बचाया गया और 29 वर्षीय शाहरुख को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी शाहरुख पर कौन-सी धाराएं लगाई गई हैं?
शाहरुख के विरुद्ध अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITP अधिनियम) की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। परिसर मालिक हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223A के तहत अलग कार्रवाई हुई है।
बचाई गई महिलाओं की क्या स्थिति है?
छापेमारी में 20, 25, 31 और 34 वर्ष की चार महिलाओं को बचाया गया। पुलिस ने उनकी निजता की रक्षा के लिए उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।
परिसर मालिक हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
द्वारका निवासी 58 वर्षीय हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन, जो उस किराए के परिसर के मालिक हैं जहां कथित रैकेट चल रहा था, के खिलाफ BNS की धारा 223A के तहत अलग एफआईआर दर्ज की गई है। उनसे जुड़ी जांच जारी है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।
राष्ट्र प्रेस
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