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तमिलनाडु में प्रमोशन के लिए संपत्ति घोषणा अनिवार्य, 31 अक्टूबर तक IFHRMS पर अपलोड करना होगा ब्योरा

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तमिलनाडु में प्रमोशन के लिए संपत्ति घोषणा अनिवार्य, 31 अक्टूबर तक IFHRMS पर अपलोड करना होगा ब्योरा

सारांश

तमिलनाडु में प्रमोशन चाहने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति छुपाना मुश्किल होगा — मुख्य सचिव साईकुमार के आदेश से 31 अक्टूबर 2026 तक IFHRMS पर चल-अचल संपत्ति, बचत और लोन का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य है। दूसरे के नाम पर संपत्ति भी घोषणा के दायरे में।

मुख्य बातें

तमिलनाडु सरकार ने 8 अक्टूबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति घोषणा को प्रमोशन की अनिवार्य शर्त बनाया।
सभी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक IFHRMS पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति, बचत और लोन का विवरण अपलोड करना होगा।
किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदी संपत्ति भी घोषणा के दायरे में; उस व्यक्ति का नाम और संबंध भी बताना होगा।
समय-सीमा में जानकारी न देने पर सरकारी आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और प्रमोशन सूची से नाम बाहर रहेगा।
आदेश मुख्य सचिव साईकुमार द्वारा जारी किया गया है और यह सभी संबंधित तमिलनाडु सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।

तमिलनाडु सरकार ने 8 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति घोषणा को प्रमोशन की अनिवार्य शर्त बना दिया है। मुख्य सचिव साईकुमार के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अपनी समस्त वित्तीय जानकारी 31 अक्टूबर 2026 तक इंटीग्रेटेड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (IFHRMS) की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। समय-सीमा के भीतर जानकारी न देने पर कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

क्या-क्या घोषित करना होगा

आदेश के अनुसार कर्मचारियों को अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियाँ, बचत और लोन (देनदारियाँ) — सभी का विवरण IFHRMS पोर्टल पर एक साथ दर्ज करना होगा। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी है, तो उसे भी घोषणा में शामिल करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में संपत्ति के विवरण के साथ-साथ उस व्यक्ति का नाम और कर्मचारी से उसका संबंध भी दर्ज करना होगा।

यह प्रावधान उन मामलों को भी दायरे में लेता है जहाँ संपत्ति बेनामी तरीके से किसी परिजन या अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत कराई गई हो। आदेश में साफ किया गया है कि संपत्ति का पंजीकरण किसी और के नाम पर होना, घोषणा की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं देता।

प्रमोशन से सीधा जुड़ाव

सरकार ने संपत्ति घोषणा को प्रमोशन सूची में नाम शामिल होने की पूर्वशर्त बना दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा तक IFHRMS पर जानकारी अपलोड न करने वाले कर्मचारियों का नाम पदोन्नति की सूची से बाहर रखा जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर राज्य सरकारें देशभर में विभिन्न प्रशासनिक सुधारों की ओर बढ़ रही हैं।

गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए वार्षिक संपत्ति घोषणा की व्यवस्था लागू करती हैं, लेकिन तमिलनाडु का यह कदम उसे सीधे पदोन्नति प्रक्रिया से जोड़कर प्रवर्तन को और कड़ा करता है।

उल्लंघन पर क्या होगा

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समय-सीमा के भीतर जानकारी न देने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। यह एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना को भी खोलता है। हालाँकि आदेश में विशिष्ट दंड का उल्लेख नहीं किया गया है, आचरण नियमों का उल्लंघन सामान्यतः विभागीय जाँच और सेवा संबंधी परिणामों को आमंत्रित कर सकता है।

IFHRMS पोर्टल और प्रक्रिया

IFHRMS (Integrated Finance and Human Resource Management System) तमिलनाडु सरकार का एकीकृत ऑनलाइन मंच है जिसे वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों को इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति, बचत और ऋण से जुड़ी समस्त जानकारी एक ही स्थान पर दर्ज करनी होगी। डिजिटल माध्यम से घोषणा का यह तरीका सत्यापन और रिकॉर्ड-कीपिंग को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अपनाया गया है।

आगे क्या

राज्य के सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा से पहले घोषणा पूरी कर लें। प्रमोशन सूचियाँ तैयार करते समय IFHRMS डेटा की जाँच की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अनिवार्य डिजिटल घोषणा प्रणाली दीर्घकाल में भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों को मजबूती दे सकती है, बशर्ते कि डेटा का नियमित सत्यापन भी हो।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन में है — केवल डेटा अपलोड करवाना पर्याप्त नहीं, उसका स्वतंत्र सत्यापन भी उतना ही जरूरी है। बेनामी संपत्ति को दायरे में लाना तकनीकी रूप से प्रगतिशील है, किंतु बिना क्रॉस-चेकिंग तंत्र के यह केवल स्व-घोषणा पर निर्भर रहेगा। कई राज्यों में इसी तरह के नियम वर्षों से कागज पर हैं, पर प्रवर्तन कमजोर रहा है। प्रमोशन से सीधा जुड़ाव एक स्मार्ट प्रोत्साहन है — अब देखना होगा कि विभाग इसे वास्तव में लागू करते हैं या डेडलाइन बढ़ाने की परंपरा ही आगे बढ़ती है।
RashtraPress
8 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु में संपत्ति घोषणा का नया नियम क्या है?
तमिलनाडु सरकार ने 8 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक IFHRMS पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति, बचत और लोन का ब्योरा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी देना प्रमोशन सूची में नाम शामिल होने की पूर्वशर्त है।
IFHRMS क्या है और इस पर जानकारी कैसे दें?
IFHRMS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम तमिलनाडु सरकार का एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है। कर्मचारियों को इस वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी समस्त वित्तीय होल्डिंग और देनदारियों का विवरण 31 अक्टूबर 2026 से पहले दर्ज करना होगा।
अगर संपत्ति किसी और के नाम पर है तो क्या घोषणा जरूरी है?
हाँ, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी है, तो उसे भी घोषणा में शामिल करना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में संपत्ति के विवरण के साथ उस व्यक्ति का नाम और कर्मचारी से उसका संबंध भी दर्ज करना होगा।
समय पर जानकारी न देने पर क्या होगा?
31 अक्टूबर 2026 तक IFHRMS पर संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और उनका नाम प्रमोशन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना को भी खोल सकता है।
यह नियम किन कर्मचारियों पर लागू होगा?
यह आदेश इस निर्देश के दायरे में आने वाले सभी तमिलनाडु राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्य सचिव साईकुमार द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि घोषणा की अनिवार्यता किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है।
राष्ट्र प्रेस
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