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तमिलनाडु: सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक संपत्ति घोषणा अनिवार्य, IFHRMS पोर्टल पर डिजिटल सबमिशन जरूरी

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तमिलनाडु: सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक संपत्ति घोषणा अनिवार्य, IFHRMS पोर्टल पर डिजिटल सबमिशन जरूरी

सारांश

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक IFHRMS पोर्टल पर अपनी संपत्तियों और देनदारियों का डिजिटल ब्यौरा देना अनिवार्य किया है। जनवरी में हुए नियम संशोधन के बाद यह पहला औपचारिक क्रियान्वयन आदेश है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्य बातें

तमिलनाडु सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया।
घोषणा IFHRMS पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल रूप से करनी होगी — प्रिंटेड फॉर्म या व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं।
खुलासे में मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, गहने, वाहन, बैंक जमा और निवेश सहित परिवार के सदस्यों की संपत्तियाँ भी शामिल होंगी।
घोषणा 31 दिसंबर 2025 तक की संपत्ति स्थिति के आधार पर करनी होगी।
यह कदम जनवरी 2026 में किए गए सेवा नियमों के संशोधन के बाद जारी किया गया पहला औपचारिक क्रियान्वयन आदेश है।

तमिलनाडु सरकार ने 13 सितंबर 2026 को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का पूरा विवरण ऑनलाइन जमा करने का आदेश दिया है। यह घोषणा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम (IFHRMS) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज करनी होगी। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम, राज्य सरकार की भ्रष्टाचार-निरोधक नीति को नई धार देता है।

संशोधित नियम और डिजिटल प्रक्रिया

तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष जनवरी में संबंधित सेवा नियमों में संशोधन किया था। अब औपचारिक रूप से समय-सीमा और प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। संशोधित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या प्रिंटेड फॉर्म भरकर घोषणा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, सभी जानकारी IFHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। यह बदलाव न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि सरकार को कर्मचारियों के वित्तीय हितों का केंद्रीकृत और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद करेगा।

क्या-क्या देना होगा ब्यौरा

कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक उनके पास मौजूद संपत्तियों और देनदारियों की स्थिति घोषित करनी होगी। अचल संपत्तियों में मकान, आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट, कृषि भूमि और अन्य स्थावर संपत्तियाँ शामिल हैं। यह विवरण न केवल कर्मचारी के अपने नाम पर, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों के बारे में भी देना अनिवार्य होगा।

चल संपत्तियों में गहने, मोटर वाहन, बैंक जमा और निवेश का ब्यौरा शामिल है। इसके अतिरिक्त, लागू सेवा नियमों के दायरे में आने वाली अन्य संपत्तियाँ और वित्तीय हित भी ऑनलाइन घोषणा का हिस्सा होंगे।

देनदारियों का भी अनिवार्य खुलासा

संपत्तियों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को अपने सभी ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियों का विवरण भी देना अनिवार्य होगा। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत आने वाली हर प्रकार की उधारी शामिल है। अधिकारियों को सलाह दी गई है कि IFHRMS पोर्टल पर दर्ज की गई सभी जानकारी पूर्ण और सटीक हो।

निगरानी तंत्र को मिलेगी मजबूती

यह अनिवार्य खुलासा लोक सेवकों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की निगरानी करने और उनकी आय के ज्ञात स्रोतों तथा घोषित संपत्तियों के बीच किसी बड़ी विसंगति की पहचान करने के तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। गौरतलब है कि इस प्रकार की संपत्ति घोषणा प्रणाली भारत के अनेक राज्यों में लागू है, किंतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग की यह पहल तमिलनाडु में पारदर्शिता की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम मानी जा रही है।

आगे क्या

संशोधित नियमों के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा से पहले अपना ऑनलाइन सबमिशन पूरा करना होगा। डिजिटल फाइलिंग से जमा प्रक्रिया के अधिक सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है। यह नया निर्देश राज्य की उस नीति को और सुदृढ़ करता है जिसके तहत लोक सेवकों को समय-समय पर अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा करना आवश्यक है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि IFHRMS पोर्टल पर दर्ज डेटा का सत्यापन कैसे होगा। केवल डिजिटल फाइलिंग अनिवार्य करने से पारदर्शिता तभी आएगी, जब घोषित संपत्तियों को स्वतंत्र रूप से जाँचने का तंत्र भी सक्रिय हो। देश के कई राज्यों में संपत्ति घोषणा की यह प्रक्रिया वर्षों से कागज़ों तक सिमटी रही है। तमिलनाडु की डिजिटल पहल तभी अर्थपूर्ण बनेगी जब डेटा-विसंगतियों पर कार्रवाई की स्पष्ट समय-सीमा और जवाबदेही का ढाँचा भी सामने आए।
RashtraPress
13 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों को संपत्ति घोषणा के लिए क्या निर्देश दिया है?
तमिलनाडु सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक IFHRMS पोर्टल पर अपनी संपत्तियों और देनदारियों का पूरा विवरण डिजिटल रूप से जमा करने का निर्देश दिया है। यह घोषणा 31 दिसंबर 2025 तक की संपत्ति स्थिति के आधार पर करनी होगी।
IFHRMS पोर्टल क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है?
IFHRMS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, तमिलनाडु सरकार का एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि संपत्ति घोषणा की प्रक्रिया कागज़-रहित, तेज़ और केंद्रीकृत हो सके, जिससे सरकार कर्मचारियों के वित्तीय हितों का अद्यतन रिकॉर्ड रख सके।
कर्मचारियों को किन संपत्तियों का खुलासा करना होगा?
कर्मचारियों को मकान, आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट, कृषि भूमि, गहने, मोटर वाहन, बैंक जमा और निवेश सहित सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देना होगा। यह विवरण स्वयं के नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य है।
यह नियम क्यों लागू किया गया है?
यह अनिवार्य खुलासा लोक सेवकों की संपत्ति अधिग्रहण की निगरानी करने और उनकी आय के ज्ञात स्रोतों तथा घोषित संपत्तियों के बीच किसी बड़ी विसंगति की पहचान करने के लिए है। तमिलनाडु सरकार ने जनवरी 2026 में संबंधित सेवा नियमों में संशोधन के बाद अब इसका औपचारिक क्रियान्वयन शुरू किया है।
समय-सीमा चूकने पर क्या होगा?
सरकारी निर्देश के अनुसार संशोधित नियमों के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन सबमिशन पूरा करना अनिवार्य है। हालाँकि, समय-सीमा उल्लंघन पर विशिष्ट दंड का उल्लेख उपलब्ध जानकारी में नहीं किया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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