क्या उधमपुर पुलिस ने गौ-तस्कर गुलाम कादर की चल संपत्ति जब्त की?
सारांश
Key Takeaways
- उधमपुर पुलिस ने गौ-तस्कर गुलाम कादर की संपत्ति जब्त की।
- 12 लाख रुपए की टाटा वाहन अटैच की गई।
- यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार चल रही है।
- पुलिस ने 1.43 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं।
- रियासी जिले में भी एक ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की गई थी।
उधमपुर, 21 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। उधमपुर पुलिस ने गौ-तस्करी में शामिल एक आदतन अपराधी गुलाम कादर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए उसकी चल संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने 12 लाख रुपएजेके14जे3924) को अटैच किया है। यह वाहन गुलाम कादर का बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई जेएमआईसी रामनगर, उधमपुर के आदेश पर बीएनएसएस की धारा 107(5) के तहत की गई है। जांच में यह पाया गया कि उक्त वाहन रामनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 165/2025 धारा 223(ए) बीएनएस एवं 11 पीसीए एक्ट के तहत एक मामले में इस्तेमाल किया गया था।
जांच अधिकारी (आईओ) ने मामले की विस्तृत जांच करते हुए आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की। जांच में स्पष्ट हुआ कि वाहन को अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदा गया था, जो कि गौ-तस्करी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इसी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया।
उधमपुर पुलिस की यह लगातार 11वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अब तक कुल 1.43 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को समाप्त किया जा सके।
इससे पहले, रियासी जिले में पुलिस ने सोमवार को ड्रग के पैसे से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल जब्त की थी। पुलिस ने दावा किया था कि ड्रग तस्करों के खिलाफ अपने अभियान और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास के तहत, रियासी जिला पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति जब्त की। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद रजाक की मोटरसाइकिल को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया गया है।