4 नवंबर 2026
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अहमदाबाद में UP के मजदूर की गला घोंटकर हत्या, सहकर्मी भोलेराम गिरफ्तार

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अहमदाबाद में UP के मजदूर की गला घोंटकर हत्या, सहकर्मी भोलेराम गिरफ्तार

सारांश

गुजरात के अहमदाबाद में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले UP के मजदूर पवन कुमार की 1 नवंबर की रात बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सहकर्मी भोलेराम चौहान ने पूछताछ में कथित तौर पर जुर्म कबूला और 3 नवंबर को गिरफ्तार हुआ।

मुख्य बातें

पवन कुमार उर्फ कमांडर (40 वर्ष, कासगंज, UP) की 1 नवंबर 2026 की रात मंडनपुरा गांव, धोलका में बेल्ट से गला घोंटकर हत्या की गई।
आरोपी भोलेराम चौहान (शाहजहाँपुर, UP) को 3 नवंबर को शाम 5:30 बजे धोलका ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार विवाद कथित तौर पर 'अप्राकृतिक यौन संबंध' की माँग को लेकर हुआ, जिसके बाद मारपीट और हत्या हुई।
मृतक के बड़े भाई की शिकायत पर BNS 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज।
शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया; जाँच जारी।

गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका में स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के 40 वर्षीय मजदूर पवन कुमार उर्फ कमांडर की कथित तौर पर बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना 1 नवंबर 2026 की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच मंडनपुरा गांव के बाहरी इलाके में एक नहर के पास हुई। मृतक के सहकर्मी भोलेराम चौहान को 3 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुख्य घटनाक्रम

मृतक पवन कुमार, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का निवासी था, 1 नवंबर की दोपहर अन्य मजदूरों के साथ ईंट भट्ठे पर पहुँचा था। शाम को खाने की तैयारी के दौरान वह और आरोपी भोलेराम चौहान — जो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले का रहने वाला है — यह कहकर भट्ठे से निकल गए कि उन्हें कुछ सामान लाना है।

काफी देर तक दोनों वापस न लौटे तो भट्ठे के सुपरवाइजर ने उन्हें तलाशना शुरू किया। नहर की ओर जाते समय सुपरवाइजर की मुलाकात भोलेराम से हुई, जो सामने से आ रहा था। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि पवन कुमार ने उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की माँग की थी, जिसके बाद दोनों के बीच बहस और मारपीट हुई।

पुलिस के अनुसार, भोलेराम ने अपनी बेल्ट से पवन कुमार का गला घोंट दिया। इसके बाद सुपरवाइजर उसे नहर के पास ले गया, जहाँ खेत की मेड़ के पास पवन कुमार का शव मिला।

पुलिस को सूचना और मामला दर्ज

सुपरवाइजर आरोपी को वापस ईंट भट्ठे पर लाया और मालिक को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मृतक के बड़े भाई ने 2 नवंबर को धोलका ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

इस शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। 3 नवंबर को पूछताछ के दौरान भोलेराम ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे शाम 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

आरोपी और मृतक की पहचान

आरोपी भोलेराम चौहान, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर का निवासी, उसी ईंट भट्ठे पर पवन कुमार के साथ कार्यरत था। दोनों प्रवासी मजदूर थे जो काम की तलाश में गुजरात आए थे। पुलिस ने भोलेराम का रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आगे की जाँच और पोस्टमार्टम

पवन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। धोलका ग्रामीण पुलिस मामले की आगे की जाँच जारी रखे हुए है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि पूरी परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्य का इंतजार किया जा रहा है।

यह घटना राज्य में प्रवासी मजदूरों की कार्यस्थल सुरक्षा और रहन-सहन की स्थितियों को लेकर फिर से सवाल खड़े करती है, जहाँ बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक ईंट भट्ठों और निर्माण स्थलों पर काम करते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

कोई निगरानी नहीं, कोई सुरक्षा तंत्र नहीं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन असली सवाल यह है कि अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के लिए न्यूनतम कल्याण मानक क्यों अब भी कागजों पर ही हैं। जब तक ठेका प्रणाली और मजदूर आवास की जवाबदेही तय नहीं होती, ऐसी घटनाएँ सांख्यिकी बनकर रह जाती हैं।
RashtraPress
4 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अहमदाबाद में UP मजदूर की हत्या कैसे हुई?
पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2026 की रात धोलका तालुका के मंडनपुरा गांव के पास एक नहर के किनारे सहकर्मी भोलेराम चौहान ने पवन कुमार का बेल्ट से गला घोंटकर कथित हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ में कथित तौर पर जुर्म कबूला।
गिरफ्तार आरोपी भोलेराम चौहान कौन है?
भोलेराम चौहान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले का निवासी है और मृतक पवन कुमार का सहकर्मी था। दोनों अहमदाबाद के धोलका में एक ईंट भट्ठे पर प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते थे। धोलका ग्रामीण पुलिस ने उसे 3 नवंबर को गिरफ्तार किया।
इस मामले में कौन-सी धारा के तहत केस दर्ज हुआ?
मृतक के बड़े भाई की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। यह धारा हत्या के लिए दंड से संबंधित है।
मृतक पवन कुमार कहाँ का रहने वाला था?
पवन कुमार उर्फ कमांडर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का निवासी था। वह काम की तलाश में अन्य मजदूरों के साथ गुजरात के अहमदाबाद में ईंट भट्ठे पर आया था।
अहमदाबाद हत्याकांड की जाँच कहाँ तक पहुँची है?
पवन कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल भेजा जा चुका है और आरोपी भोलेराम का पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धोलका ग्रामीण पुलिस मामले की आगे की जाँच जारी रखे हुए है।
राष्ट्र प्रेस
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