2 सितंबर 2026
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अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 1.93 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, बैंकॉक से लौटे पति-पत्नी गिरफ्तार

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अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 1.93 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, बैंकॉक से लौटे पति-पत्नी गिरफ्तार

सारांश

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क की AIU ने बैंकॉक से लौटे वडोदरा के एक दंपती के ट्रॉली बैग से 1.928 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। यह दो दिनों में SVPIA पर दूसरी बड़ी जब्ती है — एक दिन पहले म्यांमार के नागरिक से 6 किलो से अधिक गांजा पकड़ा गया था।

मुख्य बातें

अहमदाबाद सीमा शुल्क AIU ने 2 सितंबर को बैंकॉक से आई उड़ान TG-343 के दो यात्रियों से 1.928 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया।
गिरफ्तार दोनों यात्री वडोदरा के रहने वाले लगभग 50 वर्षीय पति-पत्नी हैं।
गांजा ट्रॉली बैग में विशेष रूप से बनाई गई छुपी जगह में 10 वैक्यूम-पैक पैकेटों में छिपाया गया था।
एक दिन पहले 31 अगस्त को म्यांमार मूल के एक विदेशी नागरिक से 6.073 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया था।
दोनों मामलों में NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और जाँच जारी है।

अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SVPIA) पर सीमा शुल्क विभाग की वायु खुफिया इकाई (AIU) ने बुधवार, 2 सितंबर को बैंकॉक से आई थाई एयरवेज की उड़ान TG-343 के दो यात्रियों को पकड़ा और उनके ट्रॉली बैग में छिपाए गए 1.928 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना (गांजा) जब्त किया। गिरफ्तार दोनों यात्री वडोदरा के रहने वाले लगभग 50 वर्षीय पति-पत्नी हैं। यह SVPIA पर मात्र दो दिनों में दूसरी बड़ी नशीले पदार्थ की जब्ती है।

कैसे हुई जब्ती

अहमदाबाद सीमा शुल्क की AIU ने यात्री प्रोफाइलिंग और एक्स-रे स्कैनिंग के आधार पर संदिग्ध दंपती को रोका। सामान की विस्तृत जाँच में अधिकारियों ने ट्रॉली बैग के भीतर विशेष रूप से तैयार किए गए छुपे हुए स्थानों का पता लगाया। वहाँ से वैक्यूम-पैक पारदर्शी पॉलीथीन पैकेट में बंद हरे रंग का पदार्थ बरामद हुआ।

प्रारंभिक परीक्षण में इसकी पुष्टि गांजे के रूप में हुई। अहमदाबाद सीमा शुल्क के अनुसार, कुल 10 पैकेटों में 1,928 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया। कानूनी प्रावधानों के तहत सामग्री जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।

एक दिन पहले भी हुई थी बड़ी जब्ती

यह घटना उस कार्रवाई के ठीक एक दिन बाद हुई जब अहमदाबाद सीमा शुल्क ने 31 अगस्त को हो ची मिन्ह सिटी से उड़ान VJ-1805 से आए म्यांमार मूल के एक विदेशी नागरिक को पकड़ा था। उस यात्री के ट्रॉली बैग में कथित तौर पर 6,073.7 ग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना छिपाया गया था। यात्री प्रोफाइलिंग, एक्स-रे स्कैनिंग और एक प्रशिक्षित खोजी कुत्ते के संकेत के बाद वह कार्रवाई की गई थी। NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6.073 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर उस यात्री को भी गिरफ्तार किया गया था।

दो दिनों में दूसरी जब्ती का संदेश

गौरतलब है कि SVPIA पर लगातार दो दिनों में दक्षिण-पूर्व एशिया से आने वाली उड़ानों में हाइड्रोपोनिक गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई। यह ऐसे समय में आया है जब हवाई मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर सीमा शुल्क विभाग की चौकसी बढ़ाई गई है। दोनों मामलों में तस्करी का तरीका एक जैसा रहा — ट्रॉली बैग में विशेष रूप से बनाई गई छुपी जगह।

आगे क्या होगा

दोनों मामलों में जाँच जारी है। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन खेपों का अंतिम गंतव्य और आपूर्ति नेटवर्क क्या था। NDPS अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर कठोर दंड का प्रावधान है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर क्या जब्त किया गया?
अहमदाबाद सीमा शुल्क की AIU ने बैंकॉक से आई थाई एयरवेज उड़ान TG-343 के दो यात्रियों के ट्रॉली बैग से 1.928 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना (गांजा) जब्त किया। यह पदार्थ 10 वैक्यूम-पैक पैकेटों में छिपाया गया था।
गिरफ्तार पति-पत्नी कौन हैं?
गिरफ्तार दोनों यात्री वडोदरा के रहने वाले लगभग 50 वर्षीय पति-पत्नी हैं, जो बैंकॉक से लौट रहे थे। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और मामले की जाँच जारी है।
SVPIA पर दो दिनों में दूसरी जब्ती कब और कैसे हुई?
31 अगस्त को हो ची मिन्ह सिटी से उड़ान VJ-1805 से आए म्यांमार मूल के एक विदेशी नागरिक से 6,073.7 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया था। उस मामले में भी ट्रॉली बैग में छुपी जगह का इस्तेमाल हुआ था और यात्री को NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।
हाइड्रोपोनिक मारिजुआना क्या है और यह भारत में प्रतिबंधित क्यों है?
हाइड्रोपोनिक मारिजुआना मिट्टी की बजाय पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाया गया कैनबिस है, जो सामान्य गांजे से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। भारत में यह NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसकी तस्करी पर कठोर दंड का प्रावधान है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
दोनों गिरफ्तार यात्रियों के खिलाफ NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है और जाँच जारी है। अधिकारी तस्करी नेटवर्क और खेप के अंतिम गंतव्य का पता लगाने में जुटे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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