क्या अरुणाचल प्रदेश के तिरप समेत चार जिलों को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया?

सारांश
Key Takeaways
- तिरप और अन्य तीन जिलों को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
- गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सुरक्षा चिंताओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
- इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।
नई दिल्ली, 26 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। अरुणाचल प्रदेश के तिरप सहित चार जिलों को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' के रूप में मान्यता दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (1958 का 28) की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 मार्च की अधिसूचना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों, जिनमें तिरप, चांगलांग, लांगडिंग, और नामसई शामिल हैं, को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। इस घोषित क्षेत्र में असम राज्य की सीमा से सटे नामसई जिले के नामसई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थानों का अधिकार क्षेत्र शामिल है।
पहले, केंद्र सरकार ने इन जिलों को 1 अप्रैल 2025 से छह महीने तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था। अब अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की और समीक्षा की गई है।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिले को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर से छह महीने तक, यदि यह घोषणा पहले वापस नहीं ली जाती है, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है।