क्या बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है?

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क्या बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है?

सारांश

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।

मुख्य बातें

फाइनल वोटर लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
मतदाता सूची ऑनलाइन देखी जा सकती है।
पात्र मतदाता आवेदन कर सकते हैं।
ईआरओ के निर्णय पर अपील की जा सकती है।
यह प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली, 30 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की। इस सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घोषणा करते हुए बताया कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आयोग ने इस प्रक्रिया को सफल बनाने में योगदान देने के लिए बिहार के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। अंतिम वोटर सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई, जिसमें लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।

ईसीआई के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं। कोई भी मतदाता इसे वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गॉव डॉट इन पर ऑनलाइन देख सकता है। यह एसआईआर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार, सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (एईआरओएस), लगभग 1 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के सक्रिय सहयोग से सफल हुआ।

आयोग ने जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को भी धन्यवाद दिया। एसआईआर प्रक्रिया को समझाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। 20 जुलाई तक सीईओ, डीईओएस, ईआरओएस और बीएलओ ने पात्र मतदाताओं की पहचान के लिए कार्य किया।

ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई। साथ ही, ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की एक सूची डीईओ या डीएम के साथ-साथ सीईओ बिहार की वेबसाइट पर भी जनता के लिए प्रदर्शित की गई थी।

एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और भारत के निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य 'कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो' के अनुसार की गई थी। यदि कोई पात्र व्यक्ति अपना नाम जोड़ना चाहता है, तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन कर सकता है।

यदि कोई व्यक्ति फाइनल वोटर लिस्ट में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो सभी मतदाताओं को सही जानकारी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं, और यह लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फाइनल वोटर लिस्ट में कितने मतदाता शामिल हैं?
फाइनल वोटर लिस्ट में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
मतदाता सूची को कहाँ देखा जा सकता है?
मतदाता सूची को वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गॉव डॉट इन पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।
यदि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहता हूँ तो क्या करूँ?
आप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं।
अगर मैं ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ तो क्या करूँ?
आप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को सफल बनाने में किनका योगदान रहा?
इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन अधिकारियों और स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
राष्ट्र प्रेस