आजम खान को डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
सारांश
मुख्य बातें
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 16 मई 2026 को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी पर सार्वजनिक मंच से की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो के दौरान हुई थी। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिसमें वे तत्कालीन जिलाधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दिए।
चुनाव आयोग और प्राथमिकी
वीडियो सामने आने के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मामले का संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम टांडा एवं चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी की ओर से भोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस जाँच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद से एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई जारी थी।
अदालत का फैसला
सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आजम खान को दोषी माना। अदालत ने माना कि चुनाव प्रचार के दौरान एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी के विरुद्ध सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी करना चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक गरिमा का उल्लंघन है।
आजम खान के खिलाफ मामलों का सिलसिला
गौरतलब है कि यह आजम खान के खिलाफ दर्ज उन अनेक मुकदमों में से एक है, जिनमें वे पिछले कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मामलों में न्यायिक फैसलों पर व्यापक बहस जारी है।
आगे क्या
फैसले के बाद यह देखना होगा कि आजम खान या उनके पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस सजा का असर समाजवादी पार्टी की रामपुर में राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।