क्या मध्य प्रदेश में ईडी ने परिवहन अधिकारी की 3.38 करोड़ की संपत्ति कुर्क की?
सारांश
Key Takeaways
- ईडी ने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
- संपत्ति कुर्की भ्रष्टाचार से अर्जित धन से जुड़ी है।
- जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई थी।
- संतोष और रेखा पॉल की संपत्ति संदिग्ध है।
- इस केस में और खुलासे संभव हैं।
भोपाल, 30 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भोपाल शाखा ने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में कार्यरत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और उनकी पत्नी, सीनियर क्लर्क रेखा पॉल की लगभग 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत की गई।
ईडी ने यह जांच भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में संतोष पॉल और रेखा पॉल पर भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत अपनी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान पता चला कि इन दोनों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी वैध कमाई से कहीं अधिक चल और अचल संपत्तियां खरीदीं।
ईडी को मिली जानकारी के अनुसार, संतोष पॉल और रेखा पॉल की सत्यापित वैध आय केवल 73.26 लाख रुपये थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने लगभग 4.80 करोड़ रुपये की संपत्तियां अर्जित कीं और खर्च कीं। इससे लगभग 4.06 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का पता चला। जब जांच आगे बढ़ी, तो उनके बैंक खातों में लोन की किस्त चुकाने से पहले बार-बार और व्यवस्थित तरीके से नकदी जमा करने के सबूत मिले। यह संकेत करता है कि बिना हिसाब की नकदी को बैंकिंग प्रणाली में डाला गया और उसे वैध दिखाया गया।
कुर्क की गई संपत्तियों में जबलपुर जिले में स्थित आवासीय घर, प्लॉट, कृषि भूमि और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं। ईडी ने इन्हें अपराध से कमाई गई रकम से खरीदी गई मानते हुए अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया है।
ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश देती है। जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। इस मामले से जुड़े लोग अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे।