गुरुग्राम हिट-एंड-रन: आरोपी कल्याण बैंसला और कजिन लवनीश दो दिन की पुलिस कस्टडी में
सारांश
मुख्य बातें
गुरुग्राम की एक अदालत ने 16 सितंबर 2026 को गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले के आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMAIC) निधि बेनीवाल ने दोनों आरोपियों को पेश किए जाने के बाद यह आदेश दिया। दोनों को 18 सितंबर को पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।
गिरफ्तारी और मामले की पृष्ठभूमि
यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई जब गुरुग्राम पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से टक्कर मारे जाने का वीडियो देखकर स्वतः संज्ञान लिया था। पुलिस ने बैंसला को राजस्थान के दौसा से और लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया — यह दोनों गिरफ्तारियाँ कस्टडी में भेजे जाने से एक दिन पहले हुईं।
आरोप है कि घटना के समय लवनीश भी बैंसला के साथ कार में मौजूद था। विस्तृत जाँच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) को एफआईआर में जोड़ा, जिसमें 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।
पीड़िता का बयान और न्याय की माँग
पीड़िता सिया के परिवार ने गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार को उसका लिखित बयान सौंपा। पुलिस जाँच के तहत उसका विस्तृत बयान भी दर्ज किया जा रहा है। सिया ने बुधवार को कार में सवार सभी चारों लोगों के विरुद्ध कड़ी सज़ा की माँग दोहराई।
सिया ने कहा, 'मैंने कल अदालत में कहा था कि कार में सवार चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राय में, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए; ऐसे युवाओं को संदेश देने का यही एकमात्र तरीका है, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले दो बार सोचे।' उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में समाज को सही संदेश देना ज़रूरी है।
पुलिस का रुख और जाँच की स्थिति
गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था की अनदेखी करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह कार्रवाई उस वक्त और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब सिया और उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क कर कड़ी कार्रवाई की माँग की और इसके बाद BNS की धारा 109 जोड़ी गई। गौरतलब है कि मामला शुरू में हिट-एंड-रन के तहत दर्ज था, लेकिन बाद में हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप भी लगाया गया।
आगे क्या होगा
दोनों आरोपियों को 18 सितंबर 2026 को अदालत में फिर पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस कस्टडी के विस्तार या न्यायिक हिरासत पर निर्णय हो सकता है। पुलिस का कहना है कि कार में सवार शेष दो लोगों की भूमिका की भी जाँच जारी है, और आगे की कार्रवाई जाँच के नतीजों पर निर्भर करेगी।