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झारखंड SIR: 22-23 अगस्त को अंतिम विशेष मतदाता शिविर, फॉर्म-6 से जुड़वाएं नाम

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झारखंड SIR: 22-23 अगस्त को अंतिम विशेष मतदाता शिविर, फॉर्म-6 से जुड़वाएं नाम

सारांश

झारखंड में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का आखिरी मौका — 22-23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम विशेष शिविर। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले नागरिक फॉर्म-6 से नाम जुड़वा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

मुख्य बातें

22 और 23 अगस्त 2026 को झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर SIR के तहत अंतिम विशेष शिविर आयोजित होगा।
शिविर का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक; BLO मौजूद रहेंगे।
1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक फॉर्म-6 से नाम दर्ज करा सकते हैं।
दूसरे राज्य की सूची में नाम वाले झारखंड निवासी फॉर्म-8 से नाम स्थानांतरित करा सकते हैं।
'एक परिवार-एक मतदान केंद्र' व्यवस्था के तहत परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही केंद्र पर दर्ज कराया जा सकता है।
विदेशी नागरिकों की अवैध प्रविष्टि पर फॉर्म-7 से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए 22 और 23 अगस्त 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह जानकारी दी। यह इस चरण का दूसरा और अंतिम शिविर है, जिसका उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से वंचित न रहने देना है।

शिविर का समय और प्रक्रिया

विशेष शिविर 22 और 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे, जिनके पास पात्र नागरिक संबंधित फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। जिन पात्र नागरिकों का नाम SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे इस शिविर में आवेदन कर नाम जुड़वा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआईनेट ऐप और भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन

जिन नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है, वे फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणा-पत्र भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो नागरिक वर्तमान में झारखंड के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी फॉर्म-8 और निर्धारित घोषणा-पत्र जमा कर नाम स्थानांतरित करा सकते हैं।

एक परिवार-एक मतदान केंद्र की व्यवस्था

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि SIR के दौरान 'एक परिवार-एक मतदान केंद्र' की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यदि एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या मतदान केंद्र घर से काफी दूर है, तो फॉर्म-8 भरकर नाम को नजदीकी एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराया जा सकता है।

शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और राजनीतिक दलों की भूमिका

रवि कुमार ने बताया कि नगर निगम और अन्य शहरी क्षेत्रों में भी SIR प्रक्रिया की जानकारी फैलाने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) स्तर पर वार्ड सदस्यों और पूर्व वार्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र नागरिकों की पहचान करें और उन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहयोग दें।

विदेशी नागरिकों की सूची में घुसपैठ पर सख्ती

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विदेशी नागरिक गलत घोषणा-पत्र के जरिए मतदाता सूची में शामिल होने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे मामलों की सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर होगी और नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, और अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले यह शिविर नागरिकों के लिए अपना नाम दर्ज कराने का अंतिम अवसर है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा यह है कि शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों तक जागरूकता कितनी प्रभावी रूप से पहुँचती है। बिना व्यापक जन-भागीदारी के, यह शिविर केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह सकता है।
RashtraPress
21 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड में SIR विशेष शिविर कब और कहाँ लगेगा?
यह शिविर 22 और 23 अगस्त 2026 को झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। यह SIR के तहत दूसरा और अंतिम विशेष शिविर है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणा-पत्र भरना होगा। दूसरे राज्य से नाम स्थानांतरित कराने या मतदान केंद्र बदलवाने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग करना होगा।
कौन से नागरिक इस शिविर में आवेदन कर सकते हैं?
वे नागरिक जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है, वे नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। इसके अलावा, जो झारखंड के निवासी हैं लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की सूची में है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
'एक परिवार-एक मतदान केंद्र' व्यवस्था क्या है?
इस व्यवस्था के तहत एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर दर्ज होना चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग केंद्रों पर हैं या केंद्र घर से दूर है, तो फॉर्म-8 भरकर नाम स्थानांतरित कराया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआईनेट ऐप या भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। शिविर में बीएलओ के पास ऑफलाइन फॉर्म भी जमा किए जा सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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