15 सितंबर 2026
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झारखंड मतदाता सूची एसआईआर: नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख बढ़ी, 30 सितंबर 2026 अंतिम मौका

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झारखंड मतदाता सूची एसआईआर: नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख बढ़ी, 30 सितंबर 2026 अंतिम मौका

सारांश

झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की आखिरी मोहलत अब 30 सितंबर 2026 तक है — और यह तीसरी व अंतिम बार किया गया विस्तार है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र नागरिक फॉर्म-6 के जरिए ऑनलाइन या BLO से सम्पर्क कर नाम दर्ज करा सकते हैं।

मुख्य बातें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.
रवि कुमार ने 15 सितंबर 2026 को घोषणा की कि एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 की गई है।
यह तीसरा और अंतिम समय विस्तार है; इससे पहले तारीख 4 सितंबर से 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी।
1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं।
आवेदन ईसीआईनेट पोर्टल पर ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से सम्पर्क कर ऑफलाइन किए जा सकते हैं।
फॉर्म-7 नाम हटाने की आपत्ति के लिए, फॉर्म-8 विवरण सुधार और नाम स्थानांतरण के लिए उपलब्ध है।

झारखंड में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और उसमें संशोधन कराने के लिए 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि दावा-आपत्ति की नई अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है और यह समय विस्तार अंतिम है।

समय सीमा क्यों बढ़ाई गई

निर्वाचन पदाधिकारियों के अनुसार, पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी, जिसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अब विभिन्न पक्षों की ओर से प्राप्त अनुरोधों तथा बड़ी संख्या में आ रहे फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 को देखते हुए यह अवधि 30 सितंबर तक विस्तारित की गई है। गौरतलब है कि यह तीसरी और अंतिम बार किया गया समय विस्तार है।

कौन कर सकता है आवेदन

के. रवि कुमार ने बताया कि जिन पात्र भारतीय नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे इस अवसर का लाभ उठाकर फॉर्म-6 के माध्यम से नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना तत्काल आवेदन करें।

तीन फॉर्म, तीन अलग उद्देश्य

फॉर्म-6 नए पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने के लिए है। फॉर्म-7 के जरिए किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है या निर्धारित आधार पर नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है — हालाँकि केवल फॉर्म-7 जमा करने से किसी मतदाता का नाम स्वतः नहीं हटता; संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जाँच और सुनवाई के बाद ही इस पर निर्णय लेते हैं।

फॉर्म-8 का उपयोग नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए तथा एक मतदान केंद्र या विधानसभा क्षेत्र से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए किया जा सकता है। झारखंड में निवास कर रहे वे नागरिक जिनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणापत्र के माध्यम से अपना नाम झारखंड में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है अथवा संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से सम्पर्क करके ऑफलाइन भी आवेदन दिया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट (BLA), BLO और निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों से अपील की है कि वे पात्र लोगों को फॉर्म भरने में सक्रिय सहयोग दें।

एसआईआर का उद्देश्य

के. रवि कुमार के अनुसार, एसआईआर का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और साथ ही अपात्र व्यक्ति सूची में न जुड़ सके। यह अभियान मतदाता सूची की सटीकता और समावेशिता दोनों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। आने वाले हफ्तों में इस प्रक्रिया की समीक्षा के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह यह भी दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता और पहुँच अभी भी अपर्याप्त है। असली सवाल यह है कि जो वंचित और दूरदराज के मतदाता पहले दो मौकों पर चूक गए, क्या वे इस तीसरी और अंतिम बार तक पहुँच पाएंगे — खासकर झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जहाँ डिजिटल पहुँच सीमित है। BLO और BLA की भूमिका इस अंतिम चरण में निर्णायक होगी।
RashtraPress
15 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड मतदाता सूची एसआईआर में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख क्या है?
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। यह अंतिम और तीसरा समय विस्तार है; इससे पहले तारीख 4 सितंबर से 15 सितंबर और फिर 30 सितंबर तक बढ़ाई गई।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
नए पात्र मतदाताओं को फॉर्म-6 भरना होगा। फॉर्म-7 किसी नाम पर आपत्ति या उसे हटाने के लिए है, जबकि फॉर्म-8 नाम, पता सुधार या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नाम स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है।
आवेदन कैसे किया जा सकता है — ऑनलाइन या ऑफलाइन?
आवेदन ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से सम्पर्क करके ऑफलाइन आवेदन भी दिया जा सकता है।
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का उद्देश्य क्या है?
एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र भारतीय नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में न रहे। यह मतदाता सूची की सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।
दूसरे राज्य में नाम दर्ज नागरिक झारखंड में नाम कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं?
झारखंड में रहने वाले वे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में है, वे फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणापत्र के जरिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम झारखंड में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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