क्या कर्नाटक में पत्नी पर हत्या का आरोप लगाने वाला पति खुद आरोपी बन गया?

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क्या कर्नाटक में पत्नी पर हत्या का आरोप लगाने वाला पति खुद आरोपी बन गया?

सारांश

कर्नाटक के रायचूर में एक पति द्वारा पत्नी पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब वह खुद नाबालिग विवाह के मामले में आरोपी बन गया है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है। जानें क्या हुआ इस मामले में।

Key Takeaways

  • पत्नी पर हत्या का आरोप लगाने वाला पति अब खुद आरोपी है।
  • पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
  • इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचाई है।
  • नाबालिग पत्नी को ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है।
  • कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा पति तातैया है।

रायचूर, २२ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक के रायचूर में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब वह खुद बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है।

रायचूर महिला पुलिस ने पति तातैया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि उसने एक १५ साल ८ महीने की नाबालिग से शादी की थी। तातैया की माँ और सास को भी इस अपराध में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया है।

पुलिस के अनुसार, तातैया ने पहले पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की कोशिश की और उसे रायचूर जिले के गुर्जापुरा बैराज पर कृष्णा नदी में धकेल दिया। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने उसे फोटो खींचने के बहाने नदी में धकेला।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। तातैया ने किसी तरह खुद को बचाया और अपनी पत्नी से इस “हत्या के प्रयास” के बारे में पूछा।

तातैया के परिवार ने कहा कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने तातैया को अपमानित किया। हालांकि, परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत न करने का निर्णय लिया, लेकिन तलाक की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के लिए कागजात पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे।

पुलिस जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें पत्नी की उम्र १५ साल ८ महीने पाई गई। इसके बाद रायचूर महिला पुलिस ने तातैया, उसकी माँ और सास के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

राज्य बाल अधिकार आयोग के निर्देश पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की। देवासुगुर के पंचायत विकास अधिकारी रविकुमार ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की। बाल संरक्षण इकाई ने नाबालिग पत्नी को अपनी हिरासत में लिया और उसे एक ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया।

रायचूर महिला पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तातैया की पत्नी उसकी दूर की रिश्तेदार थी। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है।

Point of View

बल्कि यह बाल विवाह के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित करती है। एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाने के बाद, कानून ने उसे ही आरोपी बना दिया। यह घटना समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
NationPress
04/08/2025

Frequently Asked Questions

क्या बाल विवाह कानून में सजा का प्रावधान है?
हाँ, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत नाबालिग विवाह करने वालों को सजा का प्रावधान है।
क्या इस मामले का वीडियो वायरल हुआ?
हाँ, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
क्या पति ने अपनी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया?
जी हाँ, पति ने अपनी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था।
क्या पत्नी की उम्र सही थी?
पुलिस जांच में पत्नी की उम्र 15 साल 8 महीने पाई गई।
क्या इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की?
हाँ, पुलिस ने तातैया, उसकी माँ और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है।