क्या केंद्र सरकार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देगी?

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क्या केंद्र सरकार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देगी?

सारांश

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की विशेष छुट्टी देने का निर्णय लिया है, जिसमें अर्धवेतन और आकस्मिक छुट्टियाँ शामिल हैं। जानें इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में और कैसे यह कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है।

Key Takeaways

  • 30 दिनों की छुट्टी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।
  • बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष छुट्टियाँ दी गई हैं।
  • इसमें अर्धवेतन और आकस्मिक छुट्टियाँ शामिल हैं।
  • कर्मचारियों का लीव अकाउंट बनाया जाएगा।
  • इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई है।

नई दिल्ली, २५ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब ३० दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें २० दिन की अर्धवेतन छुट्टी, ८ दिन की आकस्मिक छुट्टी और २ दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के प्रश्न के उत्तर में दी।

वास्तव में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित निजी कारणों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी (ईएल), 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ पे लीव), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल), और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) लेने की अनुमति दी है।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 'केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, १९७२' के तहत कर्मचारी निजी कारणों (बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल) के लिए ये छुट्टियां ले सकते हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश के साथ-साथ अन्य पात्र छुट्टियां दी जाती हैं, जिनका उपयोग वे किसी भी निजी कारण के लिए कर सकते हैं।"

'केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, १९७२' (१ जून १९७२ से लागू हैं) में कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है। इनमें अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गोद लेने की छुट्टी, कार्य-संबंधी बीमारी और चोट, नाविकों की छुट्टी, विभागीय छुट्टी और अध्ययन अवकाश शामिल हैं।

कर्मचारियों का एक 'लीव अकाउंट' बनाया जाता है, जिसमें हर साल १ जनवरी और १ जुलाई को छुट्टियों का ब्योरा होता है। छुट्टियां लेने पर इस खाते से कटौती होती है। हालांकि, मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल जैसी विशेष छुट्टियां खाते से नहीं काटी जातीं और जरूरत पड़ने पर दी जाती हैं।

नियमों के अनुसार, कुछ छुट्टियों को अन्य छुट्टियों या अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने की सेवा के लिए २.५ दिन की अर्जित छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा, दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को १८० दिन तक का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारी को १५ दिन तक का पितृत्व अवकाश मिल सकता है।

Point of View

बल्कि परिवार के सदस्यों की मानसिक भलाई को भी सुधारता है।
NationPress
24/12/2025

Frequently Asked Questions

केंद्र सरकार की छुट्टी योजना में क्या शामिल है?
इस योजना में 30 दिनों की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है।
ये छुट्टियाँ किन कारणों से ली जा सकती हैं?
ये छुट्टियाँ मुख्य रूप से बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे निजी कारणों के लिए ली जा सकती हैं।
क्या ये छुट्टियाँ किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ी जा सकती हैं?
हाँ, कुछ छुट्टियों को अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है।
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