केरल निर्वाचन कार्यालय का सख्त निर्देश: स्ट्रॉन्ग रूम खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध
सारांश
मुख्य बातें
तिरुवनंतपुरम, 21 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए कड़ा निर्देश जारी किया है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी स्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम का खुलना मना है।
कार्यालय ने यह भी दोहराया है कि मतगणना से पूर्व या उस दौरान, इंडेक्स कार्ड तैयार करने या चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ईएनसीओआरई (इनेबलिंग कम्युनिकेशन्स ऑन रियल टाइम एनवायर्नमेंट) पर डेटा की जांच करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग रूम या किसी बिना सील वाले कमरे को खोलने की अनुमति नहीं है। इन कमरों में प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाई गई है। अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन न केवल चुनाव की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी गई है।
इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि मतगणना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाएं। किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि या हस्तक्षेप को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आशा जताई है कि सभी अधिकारी इन निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। इस पहल को चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।