क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने पल्लीकरनई दलदली भूमि में निर्माण पर रोक बढ़ाई?

Click to start listening
क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने पल्लीकरनई दलदली भूमि में निर्माण पर रोक बढ़ाई?

सारांश

मद्रास उच्च न्यायालय ने पल्लीकरनई दलदली भूमि पर निर्माण पर रोक को 2 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। जानें इस मामले में क्या है विशेषता और क्यों है यह विवादास्पद।

Key Takeaways

  • मद्रास उच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर तक निर्माण पर रोक बढ़ाई।
  • यह निर्णय आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है।
  • अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

चेन्नई, 12 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने पल्लीकरनई दलदली भूमि क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय परिसर के निर्माण पर रोक लगाने वाली अंतरिम निषेधाज्ञा को 2 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

यह आदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में अन्नाद्रमुक अधिवक्ता शाखा के प्रशासक प्रसन्नव द्वारा पल्लीकरनई दलदली भूमि क्षेत्र में बहुमंजिला आवासीय परिसर के निर्माण के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने और उस क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने अदालत को बताया कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पल्लीकरनई दलदली भूमि की सीमाओं का सटीक निर्धारण किया जा रहा है।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी संबंधित मामले की सुनवाई उसी तिथि तक स्थगित की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस. तमिलसेल्वन ने कहा कि यदि मामले की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो पहले से लागू अंतरिम निषेधाज्ञा को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

इस पर अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए पल्लीकरनई दलदली भूमि क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को 2 दिसंबर तक बढ़ा दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की।

यह मामला आर्द्रभूमि के संरक्षण और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, जहां पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई गई है।

Point of View

बल्कि यह पूरे देश में आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी करता है।
NationPress
14/03/2026

Frequently Asked Questions

मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्माण पर रोक क्यों लगाई?
उच्च न्यायालय ने पल्लीकरनई दलदली भूमि के संरक्षण और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्माण पर रोक लगाई।
अगली सुनवाई कब होगी?
मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
जनहित याचिका का क्या उद्देश्य था?
याचिका का उद्देश्य दलदली भूमि में निर्माण की अनुमति को रद्द करना और उस क्षेत्र में किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाना था।
Nation Press