बच्चों के पासपोर्ट पर नया नियम: 15 साल से कम उम्र में अब 5 साल या 18 वर्ष तक वैध रहेगा पासपोर्ट
सारांश
मुख्य बातें
विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को राजपत्र में अधिसूचित पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत घोषणा की है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले साधारण भारतीय पासपोर्ट अब 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक — जो भी पहले हो — वैध रहेंगे। यह संशोधन पासपोर्ट नियम, 1980 में किया गया है और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
नए नियम में क्या बदला
संशोधित नियम 12(1ए) के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जारी 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अथवा बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक — जो भी पहले हो — वैध माना जाएगा। यह प्रावधान परिवारों को बच्चे की तेज़ी से बदलती पहचान और शारीरिक बनावट को देखते हुए अधिक व्यावहारिक दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता अवधि को लेकर एकसमान स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जिससे नवीनीकरण संबंधी भ्रम की स्थिति बनती थी।
शुल्क संरचना में बड़े बदलाव
इसी अधिसूचना में नियम 8 — जो आवेदन शुल्क से संबंधित है — में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत प्रत्येक श्रेणी के लिए देय शुल्क नियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट दरों के अनुसार होगा। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से ही पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी लागू कर दी थी।
वयस्कों के लिए 36 पन्नों वाले नए पासपोर्ट या नवीनीकरण का सामान्य आवेदन शुल्क ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 किया गया है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट (वयस्क, सामान्य) के लिए शुल्क ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गया है।
तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट का शुल्क ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000 किया गया है, जबकि 60 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट का शुल्क ₹4,000 से बढ़कर ₹6,000 हो गया है। तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) का शुल्क ₹5,500 से बढ़ाकर ₹8,500 कर दिया गया है।
नाबालिगों के लिए शुल्क
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट सेवाएँ अब अधिक महंगी हो गई हैं। नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट का शुल्क ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,750 कर दिया गया है। तत्काल श्रेणी में नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट का शुल्क ₹3,000 से बढ़कर ₹4,250 हो गया है।
छूट और राहत के प्रावधान
8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालाँकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी आवेदनों पर लागू नहीं होगी। बढ़ा हुआ शुल्क नए पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवाओं, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और अन्य संबंधित सेवाओं पर लागू है।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रा में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर आवेदनों का बोझ बढ़ रहा है। नई वैधता प्रणाली से बच्चों के पासपोर्ट के अनावश्यक शीघ्र नवीनीकरण पर लगाम लगेगी, साथ ही शुल्क में बढ़ोतरी से सेवाओं की गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने का लक्ष्य है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि विदेश यात्रा से पूर्व नई शुल्क दरों की जाँच कर लें।