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मनीष शर्मा को एआई समिट प्रदर्शन मामले में अग्रिम जमानत मिली

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मनीष शर्मा को एआई समिट प्रदर्शन मामले में अग्रिम जमानत मिली

सारांश

दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के मनीष शर्मा को पाटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें अग्रिम जमानत मिली है, जिसमें कई सख्त शर्तें भी शामिल हैं। जानें पूरी कहानी।

मुख्य बातें

मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत मिली है।
बेल बॉंड की राशि एक लाख रुपए है।
कोर्ट ने कई सख्त शर्तें लगाई हैं।
पुलिस ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया है।
इस प्रदर्शन में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया।

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन से संबंधित मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को महत्वपूर्ण राहत मिली है। पाटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की है, जिसमें मनीष शर्मा को एक लाख रुपए के बेल बॉंड पर जमानत मिली।

अदालत ने जमानत के साथ कई कठोर शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, मनीष शर्मा को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपने वर्तमान मोबाइल नंबर और पता जांच अधिकारी को प्रदान करना होगा। यदि मनीष शर्मा अपने मोबाइल नंबर या पते में कोई बदलाव करते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत जांच अधिकारी और अदालत को देनी होगी। इसके अलावा, उन्हें जांच के दौरान जब भी बुलाया जाएगा, उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मनीष शर्मा इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।

इससे पहले, 14 मार्च को पुलिस ने अदालत को बताया कि दिल्ली में आयोजित इस एआई समिट में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था, जिनमें 92 देश और यूरोपीय संघ के सदस्य शामिल थे। यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय एआई आयोजन था। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की छवि को नुकसान पहुंचाना था। जांच एजेंसी ने मनीष शर्मा को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता और 'फ्रंट मैन' बताया है।

पुलिस के अनुसार, वह यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और प्रदर्शन की योजना उनके निर्देश पर बनाई गई थी। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन से पहले चायोज रेस्तरां में एक बैठक हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज उनके पास है। इसके अलावा, मनीष शर्मा ने सिद्धार्थ अवधूत को फोन कर बुलाया था और यूथ कांग्रेस के भीतर इस पर कई बैठकें हुई थीं।

घटना के दिन हाई सिक्योरिटी एरिया में 12 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में और कौन-कौन शामिल थे।

यह प्रदर्शन फरवरी में भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुआ था।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती हैं।
RashtraPress
17 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मनीष शर्मा को कब जमानत मिली?
उन्हें 11 अप्रैल को पाटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी।
जमानत के लिए उन्हें कितने का बेल बॉंड भरना पड़ा?
मनीष शर्मा को एक लाख रुपए के बेल बॉंड पर जमानत मिली।
क्या मनीष शर्मा को देश छोड़ने की अनुमति है?
नहीं, उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं है।
क्या मनीष शर्मा को गवाहों से संपर्क करने की अनुमति है?
नहीं, अदालत ने उन्हें इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी।
इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था?
पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन का उद्देश्य एआई समिट की छवि को खराब करना था।
राष्ट्र प्रेस
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