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उदय भानु चिब को एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में मिली जमानत

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उदय भानु चिब को एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में मिली जमानत

सारांश

यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट के विरोध प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से सशर्त जमानत मिली। जानिए इस घटनाक्रम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।

मुख्य बातें

उदय भानु चिब को एआई समिट के विरोध प्रदर्शन मामले में जमानत मिली।
कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने की पुलिस की अपील खारिज की।
जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं।

नई दिल्ली, 28 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में, पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की।

दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को रात में कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। इसके साथ ही, मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। लेकिन कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया।

कोर्ट के आदेश में कहा गया कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त कारण नहीं बता पाई। जमानत देते हुए उदय भानु चिब को अपने पासपोर्ट को कोर्ट में जमा कराने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सत्यमेव जयते। उदय भानु चिब को जमानत मिली। आधी रात में जब देश सो रहा था, न्यायपालिका ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिश को विफल किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "हम न्यायपालिका और सभी अधिवक्ताओं के आभारी हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में न्याय का दीप जलाते हुए इस भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ नए सूर्य का उदय किया।"

संपादकीय दृष्टिकोण

चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में।
RashtraPress
27 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उदय भानु चिब को जमानत क्यों मिली?
उदय भानु चिब को जमानत इसलिए मिली क्योंकि कोर्ट ने क्राइम ब्रांच द्वारा रिमांड बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया।
क्या जमानत मिलने के बाद उन्हें कोई शर्तें दी गई हैं?
हाँ, जमानत मिलने के बाद उन्हें अपने पासपोर्ट को कोर्ट में जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका थी?
दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
राष्ट्र प्रेस
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