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घाटकोपर वेस्ट में दही-हांडी मंच विवाद: पुलिस ने BMC से माँगी तत्काल कार्रवाई, इमरजेंसी सेवाएँ बाधित होने का खतरा

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घाटकोपर वेस्ट में दही-हांडी मंच विवाद: पुलिस ने BMC से माँगी तत्काल कार्रवाई, इमरजेंसी सेवाएँ बाधित होने का खतरा

सारांश

मुंबई के घाटकोपर पश्चिम में MNS की दही-हांडी के लिए सड़क के बीचों-बीच बना मंच विवाद में है। पुलिस ने BMC को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई माँगी है — अनुमति नहीं ली गई, और 90 फुट चौड़ी सड़क ब्लॉक होने से एम्बुलेंस व दमकल की पहुँच खतरे में है।

मुख्य बातें

घाटकोपर पश्चिम के अमृत नगर सर्कल पर सड़क के बीच MNS के दही-हांडी उत्सव के लिए मंच बनाया जा रहा है।
घाटकोपर पुलिस ने 3 सितंबर 2025 को N-वार्ड के सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर BMC से तत्काल कार्रवाई की माँग की।
मंच 90 फुट चौड़ी प्रस्तावित सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, जिससे एम्बुलेंस और दमकल वाहनों की पहुँच बाधित होगी।
मंच निर्माण से पहले वार्ड ऑफिसर और अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ नहीं ली गई थीं।
2 सितंबर 2025 को इंदिरा नगर की दुकान में आग के दौरान इसी सड़क पर अवरोध के कारण आपातकालीन वाहनों को मुश्किल हुई थी।

मुंबई के घाटकोपर पश्चिम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) द्वारा आयोजित दही-हांडी उत्सव के लिए अमृत नगर सर्कल पर सड़क के बीचों-बीच मंच बनाए जाने को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने 3 सितंबर 2025 को N-वार्ड के सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर इस ढाँचे पर तत्काल कार्रवाई की माँग की है। पुलिस का कहना है कि यह मंच एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं की पहुँच को पूरी तरह अवरुद्ध कर सकता है।

मुख्य घटनाक्रम

MNS नेता गणेश चुक्कल द्वारा आयोजित इस दही-हांडी उत्सव के लिए पुलिस ने पहले 'नो-ऑब्जेक्शन' की जानकारी नगर निगम को दी थी। शर्त स्पष्ट थी — पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, 3 सितंबर को शाम लगभग 7 बजे निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि सागर पार्क बिल्डिंग के सामने सड़क के ठीक बीच में मंच खड़ा किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, यह मंच 90 फुट चौड़ी प्रस्तावित सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में उस इलाके तक पहुँचना असंभव हो जाएगा।

अनुमतियों का अभाव

पुलिस ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि मंच निर्माण से पहले विक्रोली के वार्ड ऑफिसर और अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ नहीं ली गई थीं। इसके अलावा, ढाँचा खड़ा करने से पहले साइट का कोई निरीक्षण भी नहीं किया गया था — जो सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर चूक मानी जा रही है।

पुरानी घटना से जोड़ा संदर्भ

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करने के लिए 2 सितंबर 2025 की एक घटना का हवाला दिया। उस दिन इंदिरा नगर की एक दुकान में आग लगी थी, और सागर पार्क बिल्डिंग के सामने फेरीवालों तथा अवैध पार्किंग के कारण आपातकालीन वाहनों को घटनास्थल तक पहुँचने में भारी मुश्किल हुई थी। यह ऐसे समय में आया है जब मुंबई में त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी ढाँचों की वजह से यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ बार-बार सामने आती रही हैं।

पुलिस की माँग

घाटकोपर पुलिस ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से अपील की है कि वह तत्काल उचित कार्रवाई करे ताकि उत्सव की व्यवस्थाओं से यातायात बाधित न हो और आपातकालीन सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि शर्तों का पालन नहीं हुआ, तो पहले दी गई 'नो-ऑब्जेक्शन' की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

आगे क्या होगा

BMC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दही-हांडी उत्सव शनिवार को निर्धारित है और मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। स्थानीय निवासियों और यातायात विशेषज्ञों की नज़र BMC के अगले कदम पर टिकी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

पर शर्तें स्पष्ट थीं — और वे पहले दिन ही तोड़ी गईं। असली सवाल यह है कि BMC और आयोजकों के बीच समन्वय की इतनी बड़ी विफलता कैसे हुई, जबकि महज तीन दिन पहले उसी सड़क पर आपातकालीन वाहनों को अवरोध झेलना पड़ा था। जब तक उत्सव की अनुमतियों में अग्निशमन और यातायात विभाग की अनिवार्य सहमति को बाध्यकारी नहीं बनाया जाता, ऐसे विवाद हर त्योहार पर दोहराते रहेंगे।
RashtraPress
5 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घाटकोपर दही-हांडी मंच विवाद क्या है?
मुंबई के घाटकोपर पश्चिम में MNS नेता गणेश चुक्कल के दही-हांडी उत्सव के लिए अमृत नगर सर्कल पर सड़क के बीचों-बीच मंच बनाया जा रहा है। पुलिस ने इस पर आपत्ति जताते हुए BMC से तत्काल कार्रवाई की माँग की है क्योंकि यह आपातकालीन सेवाओं की पहुँच बाधित कर सकता है।
पुलिस ने BMC को पत्र क्यों लिखा?
पुलिस ने 3 सितंबर 2025 को N-वार्ड के सहायक आयुक्त को पत्र लिखा क्योंकि मंच बनाने से पहले वार्ड ऑफिसर और अग्निशमन विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, 90 फुट चौड़ी सड़क के अवरुद्ध होने से एम्बुलेंस और दमकल वाहनों की पहुँच खतरे में पड़ सकती है।
क्या MNS को पहले अनुमति दी गई थी?
हाँ, पुलिस ने नगर निगम को 'नो-ऑब्जेक्शन' की जानकारी दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण में पाया गया कि यह शर्त पूरी नहीं की जा रही थी।
इस विवाद में पुरानी आग की घटना का क्या संबंध है?
2 सितंबर 2025 को इंदिरा नगर की एक दुकान में आग लगी थी और उसी सड़क पर अवैध पार्किंग व फेरीवालों के कारण दमकल वाहनों को पहुँचने में मुश्किल हुई थी। पुलिस ने इस घटना का हवाला देते हुए बताया कि मंच से स्थिति और गंभीर हो सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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