क्या छत्तीसगढ़ हथियार मामले में एनआईए ने पांच अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की?

सारांश
Key Takeaways
- एनआईए ने माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
- आरोपी आतंकवादी संगठन के सक्रिय सदस्य थे।
- इनमें से कुछ ने सुरक्षा बलों पर हमला करने में मदद की थी।
- इससे पहले भी एनआईए ने अन्य सशस्त्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी।
- मामले की जांच जारी है।
नई दिल्ली, 2 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 की हथियार बरामदगी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पांच अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
अनीश खान उर्फ अन्नू खान, अनिल कुमार नेताम, जयसिंह हिडको, राघववीर जैन और शैलेंद्र कुमार बघेल उर्फ गोलू की पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के सप्लायर और ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के रूप में की गई है। ये सभी लोग आतंकवादी संगठन की कुयेमारी एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जगदलपुर की स्पेशल कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें माओवादी कार्यकर्ताओं पर आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इससे पहले अगस्त 2024 में एनआईए ने भाकपा (माओवादी) के दो सशस्त्र कार्यकर्ता विनोद अवलम और आशु कोर्सा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
एनआईए की जांच में पता चला है कि अनीश खान ने आलपरास गांव के वन क्षेत्र में भाकपा (माओवादी) कार्यकर्ताओं को विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध कराए थे, जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया। आज जिन अन्य आरोपियों पर आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं, उन्होंने कांकेर जिले स्थित मुजालगोंडी गांव के आसपास सुरक्षा बलों पर घातक हमला करने के लिए माओवादी कार्यकर्ताओं को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी।
माओवादी संगठन के आतंकी एजेंडे को विफल करने के लिए एनआईए की ओर से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।