क्या चित्तौड़गढ़ विस्फोटक पदार्थ जब्ती मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया?

सारांश
Key Takeaways
- फिरोज खान एनआईए द्वारा गिरफ्तार मुख्य आरोपी है।
- वह तीन वर्षों तक फरार रहा।
- एनआईए ने कई आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं।
- साजिश की बैठकों में शामिल होने की जानकारी मिली है।
- मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।
जयपुर, २२ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में २०२२ में विस्फोटक और आईईडी की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को मुख्य आरोपी फिरोज खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोपी तीन वर्षों तक फरार रहा। एनआईए ने इस वर्ष के अप्रैल में उसे गिरफ्तार किया था।
आरोपी फिरोज खान पर आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो मुख्य आरोप पत्र और एनआईए की विशेष अदालत, जयपुर में दायर वर्तमान पूरक आरोप पत्र में सम्मिलित हैं।
अदालत ने पहले फिरोज खान को भगोड़ा घोषित किया था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट भी जारी किया था। वह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का निवासी है।
एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ है कि फिरोज खान ने मार्च २०२२ में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के निर्माण में उपयोग होने वाले विस्फोटकों और घटकों की बरामदगी से संबंधित मामले में कई सह आरोपियों के साथ साजिश रची थी।
वह साजिश की बैठकों में शामिल रहा और सह आरोपी इमरान खान के निर्देश पर आईईडी बनाने के लिए रासायनिक पदार्थ खरीदे थे।
इससे पहले एनआईए ने सितंबर २०२२ और अप्रैल २०२२ में दर्ज मामले में ११ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। नवंबर २०२३ में एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था।